वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों का रिकार्ड तोड़ते हुए इस वर्ष शत प्रतिशत हाउस टैक्स हासिल करने के लिए अभियान चलाया गया था। 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और इसके बाद अप्रैल का पहला सप्ताह पूरे एक साल के लेखा-जोखा और बहीखाता को मेंटेन करने में लगा दिया जाता है। ऐसे में जो लोग बार-बार कहने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैैं, उन लोगों पर एक्शन और पेनाल्टी लगाने के लिए भी प्लानिंग कर ली गई है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जो भी मकान मालिक अपने भवन का हाउस टैक्स 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक आनलाइन या आफलाइन जमा नहीं करता है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं हाउस होल्डर जितने भी महीने देर करेगा, उतने महीने का भी हाउस टैक्स देना होगा और हर माह में ब्याज की रकम जुड़ती जायेगी। मान लिया जाये कि किसी हाउस होल्डर का हाउस टैक्स मार्च तक 1 लाख रुपये था तो वह अब अप्रैल से 1 लाख 12 हजार रुपये हो जाएगा.
लक्ष्य के लिए होली पर भी जमा कराया हाउस टैक्स
नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 216876 मकानों के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए होने वाले सरकारी अवकाशों के दौरान भी हाउस टैक्स जमा करने के काउंटर खुले रखे गए थे। रामनवमी पर भी काउंटर को खुला रखा गया। इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन को इस बार सिर्फ 69 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हो पाया है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को जहां पर 76 करोड़ 17 हजार हाउस टैक्स की वसूली करनी थी वहां सिर्फ 53 करोड़ ही वसूली कर पाया है। वहीं प्रशासन को बनारसियों से अभी भी 23 करोड़ की वसूली करनी चैलेंज साबित हो गई है। ऐसे में शहर में मात्र एक दिन का समय शेष बचा हुआ है.
शुरू किया कम्यूनिकेशन वार
ऐसे में नगर निगम के कर निर्धारण विभाग की तरफ से सभी जोनों को निर्देशित करते हुए डाटा जुटाया जा रहा है। जिनके अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं हुए हैं उन सभी के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जा रहा है। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि समय के साथ जमा नहीं करने पर क्या समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं प्रशासन द्वारा मेल के साथ लेटर भी जारी किया जा रहा है और उन्हें हर हाल में हाउस टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है.
अप्रैल में होगा ताबड़तोड़ एक्शन
प्रशासन द्वारा जिन लोगों के द्वारा 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नही किया जायेगा उनका अप्रैल के पहले सप्ताह में लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। इसके बाद बकायेदारो से वसूली करने के लिए ब्याज सहित टैक्स की नोटिस दी जायेगी। इसके बाद उन्हें एक सप्ताह की मोहलत दी जायेगी। इसके बाद भी जमा नहीं करने पर जोनल अधिकारियों की मदद से ऐसे भवन स्वामियों के मकानों के सामने टैक्स इंस्पेक्टर की मदद से मुनादी करायी जायेगी और वसूली करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान कुर्की तक की भी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है.
जो भी हाउस होल्डर नियमानुसार 31 मार्च तक हाउस टैक्स का भुगतना नहीं करता है तो उन्हें ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इसके साथ ही जोनल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही की सूचना दी जायेगी.
पीके मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम