दिल्ली रोड पर टोल के विरोध में जुटे ट्रांसपोर्टर
कैंट बोर्ड के इस फैसले के विरोध में जल्द उतरेंगे व्यापारी
Meerut । कैंट बोर्ड के दिल्ली रोड स्थित टोल कलेक्शन प्वाइंट पर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर के साथ आमजन का रोष बढ़ता जा रहा है। विभिन्न व्यापारी संगठन इस टोल के विरोध में एकजुट होकर योजना बनाने में जुट गए हैं। इस क्रम में अधिकतर व्यापारिक संगठनों ने टोल के विरोध में डीएम, कमिश्नर समेत सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मन बना लिया है। वहीं खुद कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य भी इस टोल के विरोध का मुददा कैंट बोर्ड की मीटिंग मे उठाने का मन बना चुके हैं।
होल्ड के आदेश पर शुरु
दिल्ली रोड समेत तीन स्थानों पर शुरु हुआ एंट्री टैक्स प्वाइंट को गत माह जिलाधिकारी के आदेश पर बंद करा दिया गया था। लेकिन टोल ठेकेदार इस आदेश पर हाई कोर्ट से स्टे ले आया और कलेक्शन शुरु कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश में ठेकेदार के पक्ष में होल्ड रखने पर दिया गया है। लेकिन होल्ड के आदेश के बावजूद ठेकेदार ने कलेक्शन शुरु कर दिया। अब इस मुददे को खुद कैंट बोर्ड के सदस्य बोर्ड बैठक में रखेंगे।
एडीएम सिटी को दिया ज्ञापन
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस संबंध में शुक्रवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन देते हुए टोल खत्म कराने की मांग की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि टोल से लोगों को ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में परेशानी हो रही है। हम लोगों का व्यवसाय पहले ही मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में शहर से निकलने पर तीन जगह 100 के एंट्री टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है जबकि यह रोड पीडब्ल्यूडी व एनएचआई के अंतर्गत आती है इसके रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और एनएचआई की है। इस पर कुछ लोग कैंट की जगह बता कर टोल बैरियर लगाकर और बाउंसर खड़े कर ट्रकों को जबरन वापस मोड़ रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि यह मार्ग कैंटोनमेंट बोर्ड का नहीं है कैंट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र इस मार्ग पर नहीं आता है, जिसके चलते वह टोल लगाने के लिए अधिकृत नहीं है।
48 घंटे का समय
टोल हटाने के लिए ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा समेत उप्र संयुक्त व्यापार अध्यक्ष आशु शर्मा ने 48 घंटे का समय दिया है। इसके बाद सभी एसोसिएशन ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, बस एसोसिएशन, मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आदि 48 घंटे में हडताल कर अपना विरोध जताएंगे। वहीं आशू शर्मा ने सोमवार को टोल उखाड़ने तक का निर्णय लिया है।
वर्जन-
हमने हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी को पढ़ा था उसमे केवल होल्ड का आदेश दिया गया कलेक्शन शुरु करने का आदेश नहीं है। ऐसे में हम बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से इसका मुददा उठाएंगे ऐसा कोई भी निर्णय नही होना चाहिए तो जनता के हित में ना हो।
- विपिन सोढ़ी, कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष
जनता के हित में प्रशासन से मांग की है कि इस टोल को बंद किया जाए नही तो ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। हम खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाकर कानूनी लड़ाई लडेंगे।
- गौरव शर्मा, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
तीन दिन में यदि टोल पर निर्णय नही हुआ तो व्यापारी खुद टोल को उखाड़ फेकेंगे। भले ही इसके लिए व्यापारियों को जेल ही क्यों जाना ना पडे़।
- आशू शर्मा, पश्चिम उप्र व्यापार संगठन, अध्यक्ष