मेरठ, (ब्यूरो)। अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम की टीमों ने शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर दुकानों की चेकिंग की। साथ ही उन्हें कोटपा के नियमों के अनुसार बिक्री और लाइसेंस लेने के लिए जागरुक किया।
कूड़ा फैलाने पर चालान
शहर में तम्बाकू बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नगर निगम ने वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू किया है, लेकिन स्कूल कॉलेज के आसपास ठेलों पर बिना लाइसेंस के तंबाकू प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ऐसे में निगम ने दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया। वहीं,अधिकारी रवि शेखर की अगुवाई में टीम ने शहर में कूड़ा फैलाने वालों पर कार्रवाई की। बुधवार को कूड़ा फैलाने वाले 10 लोगों के खिलाफ 200 से 500 रुपए तक के चालान काटे। निगम के प्रवर्तन दल ने शहर में तीन प्रमुख डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की। उसने 5-5 हजार का जुर्माना वसूला। इसमें शाहपीर गेट, पटेल नगर और रेलवे रोड की तीन बड़ी डेयरियां शामिल रही।