- एप्लीकेंट को आईडी प्रूफ के लिए दिखाना होगा आधार कार्ड

Meerut । ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बतौर आईडी प्रूफ अब आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया। हालांकि डीएल एप्लाई करने के लिए अन्य आईडी प्रूफ की तरह ही आधार कार्ड दिखाना भी ऑप्शनल रहेगा। इसके लिए आवेदक को अन्य आईडी प्रूफ की तरह ही आधार कार्ड को दिखाना जरूरी होगा।

'आधार' अब डीएल का आधार

दरअसल, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने में अभी तक आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के साथ में आई प्रूफ के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि का यूज किया जाता था। नई व्यवस्था के मुताबिक अब आधार कार्ड को भी बतौर आईडी प्रूफ शामिल कर लिया गया है। हालांकि अन्य प्रूफ की तरह भी आधार कार्ड का इस्तेमाल भी वैकल्पिक रखा गया है। जबकि रेजीडेंशियल प्रूफ के लिए लीज एंव रेंटल एग्रीमेंट, पासपोर्ट, राशन कार्ड और यूटीलिटी बिल्स आदि दिखाना होगा।

नहीं होगी बाध्यता

एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि अभी भी शहर में बहुत लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं। ऐसे में डीएल के आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। शासनादेश के मुताबिक आधार को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा गया है।

आधार कार्ड को आईडी प्रूफ के तौर पर शामिल किया गया है। हालांकि आवेदक आधार कार्ड दिखाने को बाध्य नहीं होगा। अन्य आईडी प्रूफ की तरह आधार कार्ड भी वैकल्पिक रहेगा।

-रंजीत सिंह, एआरटीओ मेरठ