मेरठ (ब्यूरो)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपभोक्ताओं के अधिनियम व अधिकारों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शोभित यूनिवर्सिटी में हुआ। इस मौके पर प्रो। वीपी ने उपभोक्ता अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

लोगों को जानकारी दी
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के मामलों का निस्तारण करने के लिए जिले में उपभोक्ता फोरम गठित किया गया है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने भी इस विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया।

हो रही है सुनवाई
उन्होंने बताया कि भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा व उनके वादों की सुनवाई के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अदालतें गठित की गईं हैं। इसमें उपभोक्ता अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई होती है। इसलिए उपभोक्ताओं को सजग रहना चाहिए।

उपभोक्ताओं को किया जागरुक
मेरठ कॉलेज विधि विभागाध्यक्ष प्रो। अंजली मित्तल ने स्टूडेंट््स को उपभोक्ताओं के अधिकारों के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने बताया उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर व राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें गठित हैं। वे उपभोक्ता अधिनियम के तहत वादों की सुनवाई करती हैं। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए।

संविधान के बारे में बताया
वहीं पैनल अधिवक्ता आयशा परवीन ने भारतीय संविधान विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया। इसके बाद पैनल अधिवक्ता पूनम ढिल्लन ने लैगिंक सामनता विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा वर्तमान समय में बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है। दोनों को एक समान रूप से देखना चाहिए।