मेरठ ब्यूरो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एक्शन प्लान के तहत रतौती तहसील गांव में मेरठ में जागरुकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनोद शर्मा ने की।
नियमों को बताया
सचिव विनोद शर्मा की ओर से गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के अधिकार विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उन्होंने यह बताया कि यूपी राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियुक्त को प्रत्येक स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।चाहे गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी से पूर्व दोनो स्तर पर वह निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। वहीं पैनल अधिवक्ता द्वारा बालको को रिमांड स्टेज पर निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई।