नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कफ्र्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हो सकता है

नाइट कफ्र्यू की बदली टाइमिंग को लेकर डीएम आज लेंगे फैसला

धाíमक स्थल में पांच लोगों की एंट्री, शादी समारोह में भी शर्ते लागू

Meerut। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। डीएम के बालाजी ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत धाíमक स्थल में एक बार में पांच लोगों की एंट्री हो सकेगी तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक और शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 लोग शामिल हो सकेंगे।

आज लेंगे फैसला

नई गाइडलाइन के तहत जहां 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, वहां पर नाइट कफ्र्यू का समय 10 बजे के स्थान पर 9 बजे से होगा। और यह सुबह 5 की बजाए 6 बजे तक होगा। हालांकि, नाइट कफ्र्यू की टाइमिंग के मामले में डीएम के बालाजी ने कहा कि इस मामले में सोमवार को फैसला लेंगे। वहीं, 30 अप्रैल तक कक्षा एक से कक्षा 12 तक के स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं।

ये हैं दिशा-निर्देश

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरिजाघरों में एक समय में पांच से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे।

यदि कार्यक्रम किसी बंद स्थान या हॉल में है तो निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत, लेकिन एक समय में 50 लोग ही इसमें शामिल होंगे।

यदि खुले स्थान पर कार्यक्रम है तो निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत, लेकिन एक समय में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

दोनों स्थितियों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजर की सुविधा जरूर होगी।

कलक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, पुलिस स्टेशन, चौकी और औद्योगिक इकाइयों में हेल्प डेस्क होगी।

मंडियों के संचालन के दौरान फुटकर बिक्री के कारण भीड़ नहीं जुटनी चाहिए।

यदि जरूरी हो तो मंडियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर खुले स्थानों पर शिफ्ट कराया जाए।

फुटकर दुकानों को सुब 7 से शाम 7 बजे तक संचालित किया जाए।