लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी में श्रावण मास, मोहर्रम, शिवरात्रि, नागपंचमी आदि त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर की गई है। ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने दिशानिर्देश जारी करते हुए 30 अगस्त तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। धारा 144 के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी। धरना प्रदर्शन और बिना इजाजत के जुलूस आदि निकालने पर रोक रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा पर रोक
4 जुलाई से श्रावण मास, 16 जुलाई को शिवरात्रि, 29 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 21 अगस्त को नागपंचमी और लखनऊ में आयोजित प्रवेश परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर रोक लगी रहेगी। जो आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इसे करना होगा फालो
- विधानसभा के परिध मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, तांगा, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार ले जाने पर रोक।
- लालबत्ती से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरिया बाग से गोल्फ चौराहा से सिविल हॉस्पिटल, अटल चौक चौराहा, मेफेयर चौराहा, नावेल्टी चौराहा, बर्लिग्टन चौराहे से आईटीएमएस चौराहा, उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहे तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं।
- सरकारी दफ्तर, विधानसभा के ऊपर और आसपास ड्रोन उड़ाना व शूटिंग करना बैन।
- सिर्फ इकोगार्डन में ही धरना प्रदर्शन कर सकेंगे।
- बिना अनुमति के एक साथ पांच लोगों का समूह बनाने पर भी कार्यवाही की जा सकती है।
- किसी भी धार्मिक स्थल और जुलूस में तय सीमा पर लाउडस्पीकर चला सकेंगे, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।
- सोशल मीडिया गु्रप पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने पर रोक है।
फेस्टिवल और 15 अगस्त को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू किया गया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
-उपेंद्र अग्रवाल, जेसीपी, लॉ एंड आर्डर