- पॉलीथिन को लेकर अब जनता को जागरुक करने की तैयारी
- नगर आयुक्त ने कूड़ा कलेक्शन टीमों को जारी किए निर्देश
लखनऊ (ब्यूरो)। अब अगर आपके घर से कलेक्ट किए जाने वाले कूड़े में पॉलीथिन मिलती है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बाबत नगर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निगम प्रशासन की प्लानिंग से साफ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने वाले कूड़े में दो से अधिक बार पॉलीथिन मिलती है तो उस पर ऑन स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। इस बाबत सभी कूड़ा कलेक्शन टीमों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था को भी सोमवार से लागू कर दिया जाएगा।
पहले दी जाएगी चेतावनी
निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भवन स्वामी के घर के कूड़े में प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलती है तो कूड़ा कलेक्शन टीम पहली बार तो उसे वार्निग देंगी और अपील करेंगी कि पॉलीथिन का यूज न करें। दूसरी बार में भी वार्निग दी जाएगी और कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरी बार अगर उसी भवन स्वामी के यहां पॉलीथिन मिलती है तो टीम की ओर से ऑन स्पॉट फाइन किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त भवन का नंबर, भवन स्वामी का नाम अलग से दर्ज कर लिया जाएगा, जिससे भविष्य में भी पॉलीथिन यूज को लेकर उस पर नजर रखी जाएगी।
हर जोन में कवायद
निगम प्रशासन की ओर से इस व्यवस्था को एक साथ सभी आठ जोन में लागू किया जा रहा है, जिससे पॉलीथिन के यूज को पूर्णत: प्रतिबंधित कराया जा सके। जोनल अधिकारियों के साथ-साथ पर्यावरण अभियंता को इस अभियान की मॉनीटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर तीसरे दिन अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। जिससे अभियान के असर की सही तस्वीर सामने आ सके।
दो से पांच हजार जुर्माना
निगम प्रशासन की ओर से वैसे तो अभी जुर्माना राशि को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन संभावना है कि दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना राशि के निर्धारण का अंतिम निर्णय सामान्य सदन में लिया जाएगा। सदन से जो राशि लागू होगी, उसे लागू कर दिया जाएगा।
खाली प्लॉट पर नजर
निगम प्रशासन की ओर से खाली प्लॉटों पर भी नजर रखने के लिए कवायद की गई है। सभी सफाई सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए हैं कि खाली प्लॉटों में भी पॉलीथिन नजर न आए। अगर किसी खाली प्लॉट में पॉलीथिन का ढेर मिलता है तो उक्त प्लॉट मालिक के खिलाफ एक्शन लिया जाए।
फोटो भी खींची जाएगी
कूड़ा कलेक्शन वाली टीमों को भी यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कूड़ा कलेक्शन के दौरान किसी भी घर से लगातार पॉलीथिन मिलती है तो तत्काल भवन स्वामी की फोटो खींची जाए। इस फोटो को निगम में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा।
डस्टबिन में न दिखे पॉलीथिन
निगम प्रशासन की ओर से सभी दुकानदारों से भी अपील की गई है कि वे लोग अपनी-अपनी दुकानों के सामने रखे डस्टबिन में भी पॉलीथिन न फेंकने दे। अगर कोई व्यक्ति डस्टबिन में पॉलीथिन फेंक रहा है तो उसे ऐसा करने से रोके और अगर वह न माने तो उसका नाम पता नोट करके निगम को सूचित करें।
पॉलीथिन पर पूर्णत: लगाम लगाने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है। हमारी यही अपील है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें.
डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त
abhishekmishra@inext.co.in