लखनऊ (ब्यूरो)। Lucknow Crime News: कोलकाता में महिला डॉक्टर के गैैंगरेप व हत्या की घटना ने पूरे देश में कोहराम मचा रहा है। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नई नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, राजधानी में एक मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मेडिकल छात्रा ने कॉलेज के एक कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि वह पिछले एक महीने से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। मेडिकल छात्रा ने बीबीडी पुलिस से उसकी कंप्लेन की है। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कल तुम्हारे कमरे में आऊंगा, तैयार मिलना

बीबीडी थानाक्षेत्र स्थित गोयल इंस्टीट्यूट में एक युवती बीएएमएस की पढ़ाई कर रही है। युवती का आरोप है कि इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात निखिल मिश्रा एक महीने से उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। 28 अगस्त को निखिल ने कैंपस के कॉरीडोर में उसे आवाज देकर बुलाया और ऑफिस में उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जेब चेक करते हुए फोन छीन लिया। नंबर व अटेंडेंस बढ़वाने के लिए बेड पर साथ में चाय पीने को कहने लगा। वह जैसे-तैसे वहां से निकल गई। फिर 31 अगस्त को फोन करके मेडिकल छात्रा को अपने केबिन में बुलाया और बोला कल तुम्हारे कमरे में आऊंगा, अगर अच्छे नंबर से पास होना हो तो अपने कमरे के बेड पर तैयार मिलना और मैैं पूरी तैयारी से आऊंगा।

मेडिकल छात्रा ने 1090 में भी दी थी सूचना

मेडिकल छात्रा का आरोप है कि आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर निखिल मिश्रा एक सितंबर को फैजाबाद रोड स्थित उसके अपार्टमेंट के नीचे आ गया और उससे अपने कमरे में चलने को कहा। उसकी हरकत देख मेडिकल छात्रा ने शोर मचा दिया। वहां मौजूद मेडिकल छात्रा के भाई और लोगों ने आरोपी निखिल मिश्रा को पकड़ लिया। छात्रा ने इसकी सूचना 1090 पर भी दी। इसके अलावा बीबीडी थाने में आरोपी के खिलाफ कंप्लेन की।

मेडिकल कराने से मना किया

हालांकि, छात्रा का यह भी कहना है कि आरोपी ने न तो उसके साथ मारपीट की और न ही शारीरिक शोषण किया, जिसके चलते वह अपना मेडिकल नहीं कराएगी। उसने पुलिस से आरोपी के मानसिक रूप से परेशान करने और उसके सम्मान को ठेस पहुंचने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी निखिल मिश्रापर बीएनएस की धारा 74 और 75 (2) के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस नई धारा के तहत आरोपी को तीन साल की सजा और आर्थिक दंड का नियम है।