लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य के हित में नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। इसके तहत अब संपत्ति अनुभाग ऑनलाइन जमा कराये जाने वाले नामांतरण शुल्क का स्वयं सत्यापन करेगा। इसके साथ ही नामांतरण सर्टिफिकेट जारी होते ही प्राधिकरण के पोर्टल पर इसकी सूचना अपडेट की जाएगी। वीसी ने इस संबंध में अधिकारियों व योजना सहायकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसमें निर्धारित समय से ज्यादा दिन तक फाइल रोकने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

60 दिन का होता है समय

अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्ति लेने वाले आवंटियों द्वारा आवश्यकतानुसार नामांतरण कराया जाता है। जनहित गारंटी अधिनियम से कनेक्टेड सेवा होने के चलते नामांतरण की कार्रवाई 60 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ जटिल प्रक्रियाओं के चलते समय ज्यादा लगता है।

उसी दिन आवेदन आगे बढ़ेगा

अब से नामांतरण के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर नोडल ऑफिसर द्वारा उसी दिन प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए संबंधित योजना सहायक को उसी दिन अथवा अगले दिन प्रेषित किया जाएगा। योजना सहायक द्वारा आवेदन प्रपत्र का फाइल से मिलान कराया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर स्वयं ही स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट फाइल पर अंकित की जाएगी। इसके साथ ही सभी देयकों को स्थापित करते हुए सूचना आलेख के साथ अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी, स्तर-1 को भेजी जाएगी। यह सभी कार्रवाई सात दिन में पूरी होगी।

सम्पत्ति अनुभाग खुद करेगा शुल्क का सत्यापन

आवेदक के ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर संपत्ति अनुभाग द्वारा जमा धनराशि के सत्यापन के लिए फाइल लेखानुभाग में भेजी जाती है। इससे अनावश्यक रूप से फाइल का मूवमेंट बढ़ता है, जिससे कार्रवाई में विलंब होता है। अब वीसी द्वारा इस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इसके अनुसार अब से संपत्ति अनुभाग द्वारा स्वयं ही धनराशि का सत्यापन किया जाएगा। नामांतरण की कार्यवाही के बाद फाइल लेखानुभाग को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।

पोर्टल पर अपडेट होगी सूचना

अगर नामांतरण उत्तराधिकार के फलस्वरूप हो रहा है तो जनसंपर्क अनुभाग द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर पांच दिन के अंदर इसकी प्रति संबंधित योजना सहायक को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन की तय अवधि पूरी होने पर योजना सहायक तीन दिन के अंदर अपनी संस्तुति प्रभारी अधिकारी को आवेदन स्वीकृत अथवा निरस्त करने के लिए भेजेगा। प्रभारी संपत्ति अधिकारी स्तर-2 द्वारा आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृत निरस्त किया जाएगा तथा स्वीकृति की दशा में म्यूटेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर फाइल में लगाया जाएगा। इसी के साथ प्राधिकरण के पोर्टल पर भी नामांतरण की सूचना दर्ज करायी जाएगी।