लखनऊ (ब्यूरो)। जानकीपुरम में खुले मैनहोल में गिरकर हुई शाहरूख की मौत मामले में कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है साथ ही जलकल के तीन अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। इसके साथ ही नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की ओर से खुले मैनहोल को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं।
संस्था हुई ब्लैकलिस्टेड
जानकीपुरम में हुई घटना की जिम्मेदार कार्यदायी संस्था एसके कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट किए जाने व संबंधित जलकल विभाग के सुपरवाइजर अच्छे लाल, अवर अभियंता गया प्रसाद सिंह तथा अधिशासी अभियंता मनोज शुक्ला के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को जांच आख्या प्रेषित की जा रही है।
ये निर्देश जारी हुए
हर दिन कवर होंगे खुले मैनहोल
जलकल विभाग प्रत्येक दिन जोनवार निरीक्षण कर सभी सीवर लाइन के टूटे या खुले मैनहोल को कवर करेगा और तीन दिन में यह प्रमाण पत्र देगा कि किसी भी जोन में कोई भी मैनहोल बिना कवर नहीं है। सुपरवाइजर व अवर अभियंता एक रजिस्टर बनवाकर दर्ज करेंगे व यथोचित कार्रवाई करेंगे। भविष्य की किसी भी घटना के लिए कार्यदायी संस्था व विभाग के सुपरवाइजर अवर अभियंता व नगर अभियंता महाप्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।
हर दिन रिपोर्ट देंगे
सभी अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सभी सड़कों एवं गलियों का निरीक्षण कर प्रत्येक दिन रिपोर्ट देंगे व रजिस्टर में दर्ज करेंगे। यदि कहीं खुला मैनहोल पाया जाता है तो तत्काल जलकल विभाग उस पर एक्शन लेगा।
जंक्शन बॉक्स भी कवर होंगे
मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा अगले 7 दिनों में सभी क्षेत्र के मार्ग प्रकाश के खंभों पर खुले जंक्शन बॉक्स को कवर करने व टेपिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं व प्रतिदिन उनके द्वारा जंक्शन बॉक्स सही करने व अर्थिंग सही करने की भी समीक्षा की जाएगी। मार्ग प्रकाश के खंभों पर बिजली करंट के कारण किसी भी दुर्घटना के लिए कार्यदायी संस्था व विभाग के अवर अभियंता, सहायक अभियंता व मुख्य अभियंता भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।