लखनऊ (ब्यूरो)। विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस बार बिल्डर्स पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। अब सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से खेल नहीं किया जा सकेगा। उपभोक्ता परिषद की ओर से इस दिशा में लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की।
ऑनलाइन पोर्टल बनेगा
परिषद अध्यक्ष ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में अब जो व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार पावर कॉरपोरेशन एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा जिस पर बिल्डर अथवा वहां बनाई गई फ्रेंचाइजी रूपी आवासीय वेलफेयर समिति को सभी उपभोक्ताओं का अलग-अलग बिजली बिल जो उपभोक्ताओं को उनके ईमेल व्हाट्सएप अथवा इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा गया है, उसे डालना होगा। ऐसा न करने पर बिल्डर अथवा उसके द्वारा बनाई गई आवासीय समिति रूपी फ्रेंचाइजी को पहली गलती के लिए 5 हजार, दूसरी बार गलती के लिए 10 हजार और तीसरी बार गलती के लिए 15 हजार पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ ही उसका सिंगल प्वाइंट कनेक्शन का अधिकार लेकर उसे तत्काल प्रभाव से मल्टी प्वाइंट व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
कनेक्शन नहीं काट सकती
विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी बिल्डर एवं आवासीय वेलफेयर समिति जो फ्रेंचाइजी के रूप में काम करेगी, वह मेंटीनेंस चार्ज के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकती। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष का कहना है कि इस कदम से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा और उन्हें बेवजह कनेक्शन काटे जाने को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा।