लखनऊ (ब्यूरो)। कैसरबाग चौराहे पर फसाड अपलिफ्टमेेंट के कार्य के तहत चौराहे के 50 मीटर की परिधि में बिजली व टेलीकॉम के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके लिए एलडीए, लेसा, नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम स्थल का सर्वे करके एस्टीमेट तैयार कराएगी। एलडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब ने गुरुवार को प्राधिकरण भवन के परिजात सभागार में आयोजित विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिये हैं।
कल्चरल स्पेस के रूप में डेवलपमेंट
मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि अमीरूद्दौला लाइब्रेरी व आसपास के हेरिटेज एरिया को कल्चरल स्पेस के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए वहां प्रमोशन एक्टिविटी कराते हुए विभिन्न प्रकार के इवेंट्स आयोजित कराये जाएं साथ ही लाइब्रेरी के बाहर ओपन स्पेस में कैफेटेरिया व बगल में स्थित सीनियर सिटीजन पार्क में बुक रीडिंग प्वाइंट्स विकसित किये जाएं। वहीं, हैप्पीनेस पार्क के संबंध में निर्देशित किया गया कि वहां बच्चों के लिए गेमिंग व महिलाओं के लिए क्राफ्ट वर्क एक्टिविटी आयोजित करायी जाए। इसके अलावा हेरिटेज जोन में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा में वीसी प्रथमेश कुमार ने अवगत कराया कि म्यूजियम ब्लॉक व फूड कोर्ट का समस्त सिविल वर्क पूरा हो चुका है और जल्द ही वहां सुविधाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा लजीज गली का टेंडर भी हो गया है और अगले महीने से वहां दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी।
एजेंसी का चयन
मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में कराये गये कार्यों के अनुरक्षण व साफ-सफाई आदि के लिए फैसिल्टी मैनेजमेंट एजेंसी का चयन करा लिया जाए, जिससे कि स्थल पर व्यवस्था ठीक से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि रूमी दरवाजे के पास वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग का चयन करते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार कराया जाए। इसके साथ ही टेंपो व बस स्टैंड के लिए निर्धारित दूरी पर स्थान चिन्हित करते हुए शिफ्ट कराया जाए। झीलों के संवर्द्धन व सौंदर्यीकरण के कार्यों के संबंध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि जमुना झील, मोतीझील व हैवतमऊ मवैया झील का संयुक्त टीम द्वारा डिमार्केशन कराकर अवैध कब्जे हटाये जाएं। इसके बाद मंडलायुक्त ने संपत्ति के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि एनओसी, नामांतरण, फ्री-होल्ड व रजिस्ट्री आदि का कार्य समय बद्ध तरीके से निस्तारित कराया जाए। इसमें अनावश्यक रूप से विलंब होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।