लखनऊ (ब्यूरो)। निर्माण एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर एलडीए प्रशासन सख्त है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इसे लेकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब 10.10 लाख के सामान्य टेंडर निकालने के लिए भी वीसी से सैद्धांतिक स्वीकृति लेनी होगी। इसमें भी उन्हीं कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिनमें कार्य कराना आवश्यक हो। इसके बाद ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। पांच करोड़ रूपये से अधिक की निविदा में वेंडर का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित पद्धति से किया जाएगा।

क्वालिटी कंट्रोल का अभाव

वीसी ने बताया कि उनके द्वारा अभियंत्रण कार्यों की समीक्षा की गई। विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर वेंडरों द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का अभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित किये जाने को लेकर वर्तमान व्यवस्था में बदलाव किये गये हैं। इससे निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए ईटेंडर की प्रक्रिया को बल मिलेगा और अनुभवी व योग्य वेंडरों को कार्य मिलने से कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

इसमें हुआ संशोधन

प्रभारी मुख्य अभियंता केके गौतम ने बताया कि लागू व्यवस्था के तहत 10 लाख व्ययनुमान तक के कार्यों में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर सामान्य निविदा आमंत्रित की जाती है। इसमें संशोधन किया गया है, अब 10 लाख तक के कार्य का टेंडर निकालने से पहले वीसी से सैद्धांतिक स्वीकृति लेनी होगी। इसी तरह पीपीपी मॉडल व डिपाजिट वर्क के तहत कराये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए भी क्यूसीबीएस पद्धति के तहत निविदा की कार्रवाई होगी।

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पांच व्यावसायिक व एक आवासीय अवैध निर्माण सील

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी व चौक क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे पांच व्यावसायिक निर्माण व एक आवासीय निर्माण को सील किया गया।

आवासीय निर्माण हो रहा था

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि एके पांडेय व अन्य द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के सरसवां में साईंदाता रोड पर तुलसी विहार कालोनी गेट के सामने लगभग 2500 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर आवासीय निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, परीदीन व अन्य द्वारा नीलमथा के विजय नगर में कामाख्या कालोनी के मोड़ पर लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से किये जा रहे इन दोनों निर्माण को सील कर दिया गया।

चौक के नक्खास में दुकान सील

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि मोहम्मद फैज पुत्र जमाल द्वारा चौक के नक्खास मार्केट में दुकान नंबर-42 में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया था। विहित न्यायालय द्वारा दुकान को सील करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम द्वारा परिसर को सील कर दिया गया।