लखनऊ (ब्यूरो)। नियम कानूनों को ताक पर रखकर आवासीय क्षेत्र में बने होटल लेवाना सुइट्स के जमींदोज होने की तारीख मुकर्रर हो गई है। एलडीए की ओर से जारी नोटिस में साफ है कि अगर 16 दिनों के अंदर निर्माणकर्ताओं की ओर से खुद होटल नहीं गिराया गया तो 9 दिसंबर को एलडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एलडीए के विहित न्यायालय की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश को होटल लेवाना सुइट्स के सामने चस्पा कर दिया गया है।
मानकों को नजरअंदाज कर बना होटल
पॉश एरिया हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग पर होटल लेवाना सुइट्स बनाया गया था। भू उपयोग परिवर्तन किए बिना ही आवासीय नक्शे पर पहले यहां पीके भवन बनाया गया था। पीके भवन में बीएसएनएल का आफिस बंद होने के बाद चोरी से यहां होटल बना दिया गया। विद्युत निदेशालय से नियमों को ताक पर रखकर एनओसी ली गई और फिर फायर एनओसी में भी मानक पूरे नहीं किए गए थे।
होटल में लगी आग
इसी साल पांच सितंबर को होटल लेवाना सुइट्स में आग लग गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 लोग घायल हो गए थे। इस अग्निकांड के बाद ही एलडीए ने पहले तो 23 अधिकारियों और इंजीनियरों को दोषी पाया था। इसके बाद शासन स्तर पर हुई जांच के बाद नए सिरे से गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, आबकारी विभाग और एलडीए के 15 अफसरों-अभियंताओं को निलंबित किया गया। चार सेवानिवृत्त अधिकारियों-अभियंताओं के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
विहित कोर्ट में चल रहा था मामला
एलडीए के विहित न्यायालय में होटल लेवाना सुइट्स का मामला चल रहा था। सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ताओं की ओर से निर्माण के संबंध में कोई भी कारण या साक्ष्य नहीं दिया जा सका। जिसकी वजह से विहित प्राधिकारी राम शंकर की ओर से होटल लेवाना सुइट्स को अवैध रूप से बने होने पर 9 नवंबर को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। नोटिस के तहत स्वयं होटल न ध्वस्त करने पर एलडीए उसे गिरा देगा। अब एलडीए के बाद मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील करने का मौका जरूर बचा है।
यह भी जानें
-5 सितंबर को होटल में लगी आग
-7 सितंबर को होटल को सील किया गया
-8 सितंबर से विहित कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई
-9 नवंबर को सुनवाई पूरी और ध्वस्तीकरण नोटिस जारी
-9 दिसंबर को ध्वस्त होगा होटल
होटल से जुड़े तथ्य
-वर्ष 1996 में होटल का आवासीय क्षेत्र में नक्शा पास
-वर्ष 2017 में फायर एनओसी जारी की गई
-28 अगस्त 2022 को होटल लेवाना सुइट्स को एलडीए ने नोटिस दी
विहित प्राधिकारी की ओर से होटल ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में दर्ज समयावधि में अगर खुद होटल नहीं गिराया जाता है तो नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर एलडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए