खास बातें
8 जोन कार्यालय हैं नगर निगम
20 रुपये फीस है प्रमाण पत्र की
24 से 48 घंटे में मिलता ऑनलाइन प्रमाण पत्र
- अभी तक नगर निगम मुख्यालय में आकर करना पड़ता था आवेदन
- आवेदक होते थे परेशान, जोन कार्यालय की सुविधा मिलने से बड़ी राहत
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LUCKNOW: अगर आप इंदिरानगर या गोमतीनगर या फिर शहर के किसी भी इलाके के रहने वाले हैं तो अब आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अब आप अपने जोन कार्यालय में जाकर प्रमाण पत्र के लिए न सिर्फ आवेदन कर सकेंगे बल्कि प्रमाण पत्र भी वहीं से प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिलना तय है।
अभी तक यह व्यवस्था
अभी तक यह व्यवस्था थी कि शहर के किसी भी इलाके में रहने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय आकर आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद उसे वहीं से ही प्रमाण पत्र भी मिलता था। अक्सर देखने में आता था कि आवेदक को प्रमाण पत्र लेने के लिए कई बार निगम मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, इसकी वजह से वह खासा परेशान होता था।
सारी प्रक्रिया पुरानी
ऐसा नहीं है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया बदल जाएगी। सारी प्रक्रिया पुरानी रहेगी, मतलब आवेदक को फॉर्म भरने के साथ ही शुल्क भी भरना होगा। इसके बाद निर्धारित समयावधि के अंदर उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।
जोन कार्यालय से ही मिलेगा
एक बड़ी राहत की बात यह भी है कि अगर कोई आवेदक नगर निगम के आठ जोन कार्यालय में से किसी भी एक से आवेदन करता है तो उसे प्रमाण पत्र भी उसी जोन कार्यालय से मिल जाएगा। उसे प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर निगम मुख्यालय नहीं आना होगा। बस आवेदक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह आवेदन उसी जोन कार्यालय से करे, जिसके तहत उसका क्षेत्र आता हो।
वेरीफिकेशन के लिए मुख्यालय
सिर्फ वहीं प्रमाण पत्र वेरीफिकेशन के लिए नगर निगम मुख्यालय आएंगे, जो बेहद पुराने होंगे और जिनमें संशोधन की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र 1965 या 1980 में बना हो और उसमें संशोधन होना है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र का वेरीफिकेशन नगर स्वास्थ्य अधिकारी के लेवल पर होगा। जिसके लिए आवेदन निगम मुख्यालय आएगा।
संशोधन भी जोन कार्यालय से
खास बात यह भी है कि जो हाल में ही प्रमाण पत्र बने हैं और अगर उनमें संशोधन होना है तो इसके लिए वेरीफिकेशन के लिए आवेदन निगम मुख्यालय नहीं आएगा, बल्कि जोनल अधिकारी अपने स्तर से संशोधन कर सकेंगे।
वर्जन
हर जोन कार्यालय से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है। अब इसके लिए आवेदक को निगम मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस कदम से पब्लिक को खासी सुविधा मिलेगी।
सुनील रावत, नगर स्वास्थ्य अधिकारी