लखनऊ (ब्यूरो)। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज मिलना शुरू हो गया है। यह ब्याज अप्रैल, मई और जून माह का दिया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद की ओर से लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी।
एक मई को आदेश हुआ था जारी
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने 1 मई 2023 को ही जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओं को जुलाई तक सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं मिला था। जिस पर उपभोक्ता परिषद ने प्रबंधन से बात की थी। अंतत: पावर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सभी बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज दिए जाने की व्यवस्था सफलतापूर्वक कर ली गई है। परिषद अध्यक्ष का कहना है कि अगस्त और वर्तमान सितंबर के महीने में सभी उपभोक्ता अपने बिजली बिलों में देख ले कि उन्हें सिक्योरिटी पर ब्याज प्राप्त हो गया होगा। अगर नहीं मिला है तो इस माह तक अवश्य मिल जाएगा।
4.25 प्रतिशत ब्याज मिलना है
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए विद्युत वितरण संहिता-2005 के तहत 1 अप्रैल को बैंक दर पर जो भी ब्याज अनुमन्य है, वह बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अप्रैल, मई, जून के महीने में हर हाल में मिल जाता है, लेकिन इस बार बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था समय से न होने के कारण अगस्त और सितंबर के महीने में अब ब्याज मिल रहा है। अप्रैल, मई, जून के महीने में वर्ष 2022-23 में उनकी जमा सिक्योरिटी पर 4.25 प्रतिशत ब्याज मिलना है।
4215 करोड़ सिक्योरिटी जमा
प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं की लगभग 4215 करोड़ सिक्योरिटी जमा है, जिस पर 4.25 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 180 करोड़ का ब्याज मिलना है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था किए जाने के बाद कई बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज अगस्त में मिल चुका है।