लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध तरीके से बनाए जा रहे अपार्टमेंट को बुधवार को सील कर दिया। अपार्टमेंट का निर्माण अंसल एपीआई द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी भूमि पर बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा था। प्राधिकरण वीसी द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर प्रवर्तन जोन 2 की टीम ने निर्माण स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा। वहीं, चार अन्य स्थानों पर भी अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग सील की गईं।
सैैंपल फ्लैट भी बनाए गए
वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अंसल एपीआई के निदेशक अरुण मिश्रा तथा वन प्लेस ग्रुप द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी के सेक्टर बी स्थित भूखंड संख्या सीबी/डी 2 पर लगभग 68 हजार वर्गफीट में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था। पूरे भूखंड पर टीनशेड से चाहरदीवारी बनाकर सैंपल फ्लैट तथा कार्यालय बनवाया गया। गेट नंबर 2 के सामने एक ब्लॉक का बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल की स्लैब के लिए शटरिंग कार्य कराते हुए आंशिक भाग में बेसमेंट के कॉलम के लिए सरिया बांधने तथा कुछ भाग में मिट्टी की खोदाई का काम होना मिला।
मानचित्र नहीं दिखाया गया
जांच के दौरान बिल्डर द्वारा निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया जा सका। यह भी पाया गया कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण कराया जा रहा है, वह अंसल एपीआई सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी है। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 450/2022 योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिए गए थे। जिसके अनुपालन में बुधवार को प्रवर्तन जोन 2 के सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में इसे सील किया गया।
यहां भी लिया गया एक्शन
सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के अलावा तीन अवैध निर्माण भी सील किए गए। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि आशीष अवस्थी व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड पर पहाडऩगर टिकरिया के पास लगभग 5 बीघा जमीन पर अलग-अलग भूखंड सृजित कर गेट, कच्ची सड़क तथा नींव भराई आदि का कार्य कराया जा रहा था। तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इस पर विहित न्यायालय में वाद संख्या 944/2022 योजित कर हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। संतोष कुमार व अन्य द्वारा माढऱमऊ में फुलवारी रोड पर लगभग 2000 वर्गफीट भूखंड पर भूतल पर निर्माण के लिए आरसीसी कॉलम आदि कार्य कराया जा रहा था। इसे भी सील किया गया।
4 दुकानों समेत अन्य निर्माण सील
सुशील लोधी द्वारा नीलमथा डिप्टीगंज, ग्राम हरिहरपुर में लगभग 3500 वर्गफीट के भूखंड पर लोअर ग्राउंड पर 4 दुकानें समेत अन्य निर्माण कराया गया था। इसी तरह देवेश मिश्रा व अन्य द्वारा माढऱमऊ में फुलवारी रोड पर कैलाशा इन्क्लेव के बगल में लगभग 1000 वर्गफीट के भूखंड पर भूतल पर निर्माण के लिए आरसीसी कॉलम आदि का कार्य कराया जा रहा था। इन सभी प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा निर्माण-विकास कार्य के संबंध में कोई स्वीकृत मानचित्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। बुधवार को सभी अवैध निर्माण सील किए गए।