कानपुर (ब्यूरो) सपा विधायक इरफान सोलंकी को वीडियो कान्फ्रेंङ्क्षसग से पेश किया गया जबकि रिजवान समेत अन्य आरोपियों को जेल से कोर्ट लाया गया था। अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि गवाह न आने से मामले की सुनवाई टल गई है। वादी अकील अहमद ने इरफान, उनके भाई रिजवान पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता ने बताया कि गैंगस्टर मामले में सुनवाई थी। इस मामले में विवेचना चल रही है ऐसे में यहां भी तारीख मिल गई।
जेल में नहीं मिल रहीं सुविधाएं
अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि वह अब विधायक के मुकदमे नहीं लड़ेंगे। कोर्ट को मौखिक रूप से उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। वहीं अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि विधायक ने वीडियो कान्फ्रेंङ्क्षसग से पेशी के दौरान जेल में बंदियों के मुताबिक सुविधाएं न मिलने की शिकायत की थी। वहीं विधायक ने कहा कि रमजान में रोजा रखने और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई थी। अब वह स्वस्थ हैं ऐसे में उन्हें निजी तौर पर तलब किया जाए। न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज कर दी, साथ ही जेल अधीक्षक महाराजगंज को जेल मैनुअल के अनुसार बंदी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं।