- मुख्यालय से आए आदेश के बाद आरटीओ में वाहनों की फिटनेस, रिन्यूवल आदि काम रोके गए
KANPUR। आरटीओ में ट्यूजडे को व्हीकल फिटनेस, री रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर कराने पहुंचे लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। मुख्यालय से जारी आदेश के बाद बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी) वाले वाहनों का काम रोक दिया गया।
पब्लिक हो गई कंफ्यूज्ड
पिछले माह ही शासन ने आदेश जारी कर पब्लिक को मार्च 2019 के पहले वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए छूट दी गई थी। इसके बाद मंडे को शासन की तरफ से आदेश जारी किए गए कि बिना एचएसआरपी के आरटीओ में कोई कार्य नहीं होगा। इसको लेकर लाखों व्हीकल्स ओनर्स में काफी कंफ्यूजन है।
''बिना एचएसआरपी के ट्रांसफर, एड्रेस चेंज, इंश्योरेंस, अपडेशन, फिटनेस न करने के आदेश दिए गए है। व्हीकल ओनर्स को अगर आरटीओ संबंधित कोई काम कराना है तो प्लेट लगी होना अनिवार्य हैं.''
सुधीर वर्मा, एआरटीओ (प्रशासन)
25 जनवरी को जारीआदेश
कैटेगरी- लास्ट डेट
-एनसीआर में रजिस्टर्ड प्राइवेट व कामर्शियल वाहन- 15 अप्रैल
- रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 0 व 1 वाले वाहन-15 जुलाई 2021
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 व 3 वाले वाहन -15 अक्टूबर 2021
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 4 व 5 वाले वाहन-15 जनवरी 2022
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 व 7 वाले वाहन-15 अप्रैल 2022
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 व 9 वाले वाहन-15 जुलाई 2022