-3 वेपन रखने वालों को एक असलहा करना है सरेंडर, तलाश रहे हैं खरीददार
KANPUR: सरकार के नए आदेशों के बाद एक व्यक्ति 2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र नहीं रख सकता है। जिनके पास 3 असलहे हैं उन्हें एक सरेंडर करना होगा। ऐसे में तीन असलहे रखने वाले लोग एक शस्त्र सरेंडर करने के बजाए बेचने की कोशिश में हैं। लेकिन हालत ये है कि सिंगल बैरल राइफल के खरीदार 2 से 3 हजार में भी नहीं मिल रहे हैैं। शस्त्र बेचने की तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता न मिलने पर अभी तक 35 लोगों ने शस्त्र सरेंडर किया है। सिटी में 70 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं, जिनके पास 3 लाइसेंसी शस्त्र हैं।
सिर्फ रख सकते हैं 2 शस्त्र
शस्त्र को लेकर बने नए कानूनों के बाद 31 दिसंबर 2020 तक लोगों को शस्त्र सरेंडर करना था। लेकिन इसकी मियाद कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई है। न करने पर शस्त्र लाइसेंस होल्डर को नोटिस जारी कर उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा।
333 को मिला यूआईएन नंबर
एक या इससे अधिक शस्त्र रखने वालों को अब एक ही यूआईएन नंबर जारी होगा। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) पर ही सभी शस्त्र की डिटेल होगी और व्यक्ति को अलग-अलग लाइसेंस के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। सिटी में अभी तक 333 लोगों ने आवेदन कर 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस के लिए एक यूआईएन नंबर लिया।
.तो कर देंगे सरेंडर
महेश चंद्र, किदवई नगर में रहने वाले महेश चंद्र ने बताया कि नए नियम के बाद 3 में से 1 शस्त्र सरेंडर करना है। बेचने के लिए कई लोगों से संपर्क किया लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। अब सरेंडर ही करना पड़ेगा। कुछ यही हाल अंबेडकर नगर निवासी विकास पाठक का है। उन्होंने कहा कि खरीददार नहीं मिला तो तीसरा असलहा सरेंडर कर देंगे।