कानपुर (ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकती है। जमानत पाए दो अभियुक्तों ने 30-30 हजार रुपये के निजी बांड दाखिल कर दिए हैं। कोर्ट ने इरफान को महाराजगंज जेल से तलब किया है। इसलिए पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में वहां से लाकर कोर्ट में पेश करेगी।
8 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ था केस
विवेचना में इन लोगों को नाम किए गए थे शामिल
बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था। इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है। इस मुकदमे में शरीफ और शौकत को जमानत मिल चुकी है। शौकत पर अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। उनमें जमानत न मिलने की वजह से जेल में है। अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने बताया कि शौकत और शरीफ की तरफ से निजी बेल बांड दाखिल कर दिए गए हैं।
आचार संहिता उल्लंघन में भी सुनवाई
सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भी मंगलवार को सुनवाई होगी। कर्नलगंज थाने के दरोगा आनंद कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दो जनवरी 2017 को इरफान सोलंकी, बंटी सेंगर और रोहित वर्मा उर्फ मोंटी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एसीएम 3/एमएमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है।
फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा में गवाही
आगजनी का मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मुकदमे में गवाही शुरू हो गई है। इस मुकदमे में इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी के भाई अनवर लियाकत, अख्तर लियाकत, नूरी शौकत, अशरफ, इशरत को अभियुक्त बनाया गया था। यह मुकदमा एसीएम 3/एमएमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। नूरी शौकत के अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने बताया कि सोमवार को पूर्व थानाध्यक्ष जाजमऊ व वर्तमान में चकेरी थानाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे की गवाही हुई। अब दो अप्रैल को सुनवाई होगी।