कानपुर(ब्यूरो)। सिटी में बिना टैक्स दिए 25 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन चल रहे हैं। जिसमें किसी ने एक साल तो किसी ने दो साल का टैक्स आरटीओ आफिस में नहीं जमा किया है। बड़ी बात यह है कि शासन ने टैक्स न जमा करने वाले कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स जमा करने पर जुर्माने पर 100 परसेंट की छूट भी दी है। इसके बावजूद कॉमर्शियल व्हीकल के ओनर टैक्स जमा करने पर इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैैं। शासन ने एक जुलाई से यह स्कीम चालू की थी। वर्तमान में अभी तक सिर्फ एक प्रतिशत बकायदारों ने ही टैक्स जमा किया है।


25818 व्हीकल पर लाखों का टैक्स
आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह ने बताया कि सिटी में 25818 कॉमर्शियल व्हीकल पर टैक्स बाकी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में शासन ने लगभग एक साल के लिए कॉमर्शियल टैक्स न जमा करने पर कार्रवाई न होने की छूट दी थी। शासन की दी गई छूट की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सिटी में हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल ओनर्स ने टैक्स नहीं जमा किया है।


जुर्माने में 100 परसेंट की छूट
आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक शासन ने कॉमर्शियल व्हीकल ओनर को टैक्स जमा करने पर सहुलियत देने के लिए टैक्स में जुर्माना 100 परसेंट माफ करने का आदेश दिया है। यह स्कीम एक जुलाई से शुरू की गई थी। 19 दिनों के बाद भी अभी तक सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों ने ही बकाया टैक्स जमा किया है। हालात यह है कि अभी भी 99 परसेंट लोगों ने अपना कॉमर्शियल व्हीकल का टैक्स नहीं जमा है।

परमिट कैंसिल करने की कार्रवाई
आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक 25818 कॉमर्शियल व्हीकल ओनर्स पर लाखों रुपए का टैक्स बाकी है। 28 जुलाई तक टैक्स न जमा करने वालों की लिस्ट बनाकर नोटिस जारी की जाएगी। इसके बावजूद टैक्स न जमा करने पर उनके कॉमर्शियल परमिट कैंसिल करने के बाद कोर्ट का सहारा लेकर बकाया टैक्स वसूला जाएगा।

जानकारी के लिए
26064 कामर्शियल व्हीकल पर टैक्स बाकी था
246 लोगों ने स्कीम में टैक्स जमा कर दिया
25818 लोगों ने अभी भी टैक्स नहीं जमा किया
99 परसेंट कामर्शियल व्हीकल का अभी भी टैक्स नहीं जमा
28 जुलाई तक ही टैक्स के जुर्माने पर मिलेगी 100 परसेंट की छूट

&& कामर्शियल व्हीकल का टैक्स न जमा करने वालों को सिर्फ 28 जुलाई तक ही टैक्स के जुर्माने पर 100 परसेंट की छूट मिलेगी। इस दौरान भी टैक्स न जमा करने वालों पर परमिट कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी.&य&य
राजेश सिंह, आरटीओ प्रशासन