-सभी प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल के लिए शासन का आदेश, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला
-आदेश एपिडेमिक एक्ट और उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत बाध्यकारी
KANPUR: कोरोना के बढ़ते केसेस और सरकारी अस्पतालों में बढ़ती कोरोना पेश्ेांट्स की संख्या को देखते हुए शासन ने सभी प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स के 50 फीसदी बेडों पर आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित दरों पर इलाज कराने का फैसला किया है। इस बाबत कानपुर समेत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के सीएमओ को आदेश भी भेज दिया गया है। जिसके तहत लेवल-2 और थ्री स्तर के प्राइवेट कोविड अस्पतालों में 50 फीसदी बेडों पर आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों पर इलाज करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव की ओर से जारी यह आदेश एपिडेमिक एक्ट 1897 और उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत बाध्यकारी होगा।
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आयुष्मान के मुताबिक दरें (प्रतिदिन)
जनरल वार्ड का बेड- 1700 रुपए
एचडीयू बेड- 2700 रुपए
आईसीयू बिना वेंटीलेटर- 3600 रुपए
आईसीयू वेंटीलेटर के साथ- 4500 रुपए
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निजी हॉस्पिटलों में कोविड ट्रीटमेंट की निध्रारित दरें
एनएबीएच एक्रीडेटेड हॉस्पिटल
जनरल बेड - 10 हजार रुपए प्रतिदिन
आईसीयू बिना वेंटीलेटर- 15 हजार रुपए प्रतिदिन
आईसीयू वेंटीलेटर के साथ- 18 हजार रुपए प्रतिदिन
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नॉन एनएबीएच एक्रीडेटेड हॉस्पिटल
जनरल बेड - 8 हजार रुपए प्रतिदिन
आईसीयू बिना वेंटीलेटर- 12 हजार रुपए प्रतिदिन
आईसीयू वेंटीलेटर के साथ- 15 हजार रुपए प्रतिदिन
वर्जन-
प्राइवेट कोविड अस्पतालों में आयुष्मान भारत की दरों पर इलाज के लिए शासन ने आदेश जारी किए हैं। इन्हें मंडल के सभी सीएमओ को भेज कर। निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है।
- डॉ.आरपी यादव, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ,कानपुर मंडल