- फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने पर लगाई चार्जशीट, स्टांप के सैंपल अब नासिक की लैब नहीं भेजे जाएंगे
KANPUR: बर्रा में जाली स्टांप और नोटरी टिकट की बरामदगी हुई थी। तकरीबन डेढ़ महीने बाद आई झांसी फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में पकड़े गए स्टांपों को रिसाइकिल किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट को आधार बनाकर दो वेंडरों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जबकि बाद में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विवेचना चल रही है। अब स्टांप के सैंपल भी नासिक की लैब नहीं भेजे जाएंगे।
क्या था मामला
बर्रा में एक जमीन के विवाद में पुलिस छानबीन कर रही थी। बर्रा पुलिस को जाली स्टांप पर डॉक्यूमेंट तैयार किए जाने की जानकारी हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ शुरू करके कर्नलगंज निवासी कचहरी के स्टांप वेंडर के बेटे शीजान और प्रयागराज निवासी रंजीत कुमार रावत को अरेस्ट किया था। आरोपियों के पास से भ्.भ्0 लाख के स्टांप और नोटरी टिकट बरामद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने जूही कलां के पास से लखनसराय लालगंज वैशाली बिहार निवासी सरिता सरोज और उमरपुल हरीबंधनपुर जौनपुर निवासी चंदन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार ि1कया था।
महिला आरोपी के िखलाफ जांच
आरोपियों के पास से ख्.7क् लाख रुपए के जाली स्टांप और नोटरी टिकट, क्भ् सौ रुपए, चार मोबाइल बरामद हुए थे। थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट को आधार बनाकर शीजान और रंजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जबकि महिला सप्लायर सरिता सरोज और चंदन कुमार के खिलाफ जांच चल रही है। इविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ भी जल्द चार्जशीट दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि अब स्टांप के नमूनों को नासिक नहीं भेजा जाएगा।
होटल संचालक व साथी पर फाय¨रग करने वाला गिरफ्तार
आरटीओ रोड पर लेनदेन के विवाद में ब् अप्रैल को होटल संचालक व उसके साथियों पर फाय¨रग करने वाले सूदखोर शीतल गुप्ता को पुलिस ने जेल भेजा है। उसके अधिवक्ता साथी को भी जेल भेजा गया था। पुलिस ने शीतल के साथी गौरव सैनी को पकड़कर जेल भेजा था। मूलरूप से मैनपुरी निवासी सूदखोर शीतल गुप्ता ने बर्रा छह निवासी ¨प्र¨टग कारोबारी विजय शुक्ला उर्फ बउवा को पांच परसेंट ब्याज पर तीन लाख रुपए उधार दिए थे। बउवा कुछ किस्तें नहीं चुका सका तो शीतल उसकी कार जबरन ले गया था, जो सर्वोदय नगर निवासी होटल संचालक मंकू ठाकुर ने मध्यस्थता करके वापस दिलाई थी। एडीसीपी वेस्ट अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि बलवा, हत्या का प्रयास, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व साहूकारी अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।