कानपुर(ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सालंकी को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा भी हो गए हैं। अदालत द्वारा इश्तियाक सोलंकी को जमानत दिए जाने के आधार पर कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। अदालत ने एक ही जमीन पर दो बार कब्जे की कोशिश के मुकदमों को संदेह की नजरों से देखा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने मुकदमों का बचाव करते हुए दावा किया है कि वह अदालत को वस्तुस्थिति बताने में असफल रहे, जिसकी वजह से सवाल उठे। जल्द ही वह अदालत के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे।

13 जून को हुई थी अरेस्टिंग
महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने 13 जून को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ बेगमगंज के कंघी मोहाल निवासी नसीम आरिफ की ओर से 9 मई 2023 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। तहरीर के मुताबिक छह मई की शाम करीब सात बजे वह अपने प्लाट वाजिदपुर जा रहा था। उनके साथ समाजसेवी अकील अहमद खां भी थे।

ये लगे थे आरोप
आरोप है कि प्लाट पर पहुंचने के बाद आदिल रसीद निवासी डिफेंस कॉलोनी, शकील बेग निवासी तलाक महल, सब्बर हुसैन के भाई का पुत्र मुजमील हैसैन निवासी डिफेंस कालोनी जाजमऊ व इश्तियाक सोलंकी प्लाट पर आए और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। कहा, अगर उनकी बात नहीं मानी तो काम तमाम कर दिया जाएगा। अपनी व बच्चों की जान की सलामती चाहते हो तो यह प्लाट उन्हें दे दो।