-एनजीटी व शासन से आए आदेशों के बाद लिया गया डिसिजन
KANPUR: सिटी में गहराते पॉल्यूशन के संकट को ध्यान में रखते हुए सिटी में भी अब पटाखों पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक सिटी में न तो पटाखे बेचे जा सकेंगे और न ही दीपावली में इन्हें कोई जला सकता है। 30 नवंबर तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। बता दें कि एनजीटी के आदेशों के बाद मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद कानपुर जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर बैन के आदेश जारी कर दिए। सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता के मुताबिक लाइसेंस के लिए आए सभी आवेदनों को स्थगित कर दिया गया है।
पुलिस करेगी कार्रवाई
दीपावली में आदेशों को कड़ाई से पालन हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीमें कार्रवाई करेंगी। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक सिटी में लगातार पॉल्यूशन को लेवल सीवियर कंडीशन में बना हुआ है। इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। लोग नियमों का पालन करें इसके लिए थाने स्तर पर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा जिले में 4 लोगों के पास पटाखे का परमानेंट लाइसेंस हैं, इन्हें भी कारोबार करने की मनाही होगी। 30 नवंबर तक ये भी कारोबार नहीं कर सकेंगे। परमानेंट लाइसेंस होल्डर सदर में 2, घाटमपुर में 1 और नर्वल तहसील में 1 है।
'' सिटी में पटाखे बेचने और जलाने पर कंप्लीट बैन किया गया है। दीपावली में नियमों का कोई उल्लंघन न हो इसके लिए टीमें लगाकर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों को पालन कड़ाई से कराया जाएगा.''
- अतुल कुमार, एडीएम सिटी।