-सेंट्रल गवर्नमेंट के नए आदेश के बाद आरटीओ प्रवर्तन की टीम हुई सख्त, कम्प्यूटर सिस्टम को अपडेट किया जा रहा
-पांच बार व्हीकल का चालान होने पर कम्प्यूटर में शो करने लगेगा, एआरटीओ ने प्राइवेट बसों की लिस्ट बनाने के दिए आदेश
KANPUR। नए नियम के तहत अगर एक साल में किसी भी प्राइवेट पैसेंजर बस का पांच बार से अधिक चालान हुआ तो उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के नए आदेशों को यूपी गवर्नमेंट के लागू करने के बाद आरटीओ प्रवर्तन की टीम ने भी कार्रवाई के लिए तैयार हो गया है। डग्गामारी करने वाली बसों पर कार्रवाई करने के साथ उन बसों की लिस्ट निकलवाई जा रही है जिनका एक साल में पांच से अधिक चालान हो चुका है।
गलत ड्राइविंग पर डीएल होगा सस्पेंड
आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद सिस्टम को अपडेट करने का प्रोसेस चल रहा है। सिस्टम अपडेट होने से कम्प्यूटर में इन बस के नंबर आपने आप शो होने लगेंगे। जिनके एक साल में पांच से अधिक चालान हुए हैं। फिर चाहे वह कानपुर में हुए हो या फिर यूपी व अन्य प्रदेशों में हुए हैं। इससे उनके परमिट कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त ने बताया कि सचेंडी समेत बीते कुछ दिनों में हुई कई प्राइवेट बसों की दुर्घटनाओं को देखते हुए डिपार्टमेंट ने सख्त कदम उठाया है। ड्राइवर के गलत ड्राइविंग करने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड करने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
एक सप्ताह में लिस्ट होगी तैयार
आरटीओ प्रवर्तन राकेश सिंह ने बताया कि कार्यालय में बाबुओं को एक सप्ताह में ऐसी बसों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। सिटी में रजिस्टर्ड ऑल इंडिया परमिट में चलने वाली बसों में अन्य सिटी व प्रदेशों में भी चालान होता है। इस लिए सिस्टम अपडेट होने के बाद ही इसका आंकड़ा निकाला जा सकता है।
एक नजर में
200 से अधिक मिनी प्राइवेट बसें रजिस्टर्ड कानपुर में
182 एसी स्लीपर प्राइवेट बसें कानपुर में रजिस्टर्ड
563 नॉन एसी प्राइवेट बसें कानपुर में रजिस्टर्ड
''नए आदेशों के तहत कार्रवाई करने के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले हैं। लिस्ट तैयार करने के साथ सिस्टम को भी अपडेट करने का प्रासेस किया जा रहा है.''
राजेश सिंह, आरटीओ प्रशासन