-नाबालिक छात्रा से रेप का खुलेआम घूम रहा, पुलिस कर रही है तलाश
- कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के 17 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं
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KANPUR : किदवई नगर में अधिवक्ता की बेटी से रेप का आरोपी कथित भाजपा नेता विवेक निगम खुलेआम घूम रहा है। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए 15 दिन से अधिक हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है। इससे परिजनों में जबरदस्त नाराजगी है और कमिश्नरेट पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
पाक्सो एक्ट में मुकदमा
किदवई नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अधिवक्ता के घर पर कथित भाजयुमो क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य विवेक निगम का मुकदमों के सिलसिले में आना-जाना था। आरोप है कि इस दौरान विवेक ने 11वीं में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर नजदीकी बढ़ाई। 2019 में उसे लॉल कालोनी स्थित अपने घर बुलाकर रेप किया। उसका वीडियो भी बना लिया। बाद में वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करके लगातार उसके साथ संबंध बनाए। परेशान होकर छात्रा ने घर में पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने दो जून को किदवई नगर थाने में विवेक निगम के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ये थे पीडि़ता के पिता के आरोप
थाना किदवई नगर के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश कर रहे हैं, दबिश भी दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पीडि़ता के अधिवक्ता पिता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस जानबूझकर किसी दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस को आरोपी की लोकेशन नहीं मिल रही है जबकि वह सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है।
इन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
- 363 : किडनैपिंग- सात साल से ज्यादा की सजा, जुर्माना
- 328 : किडनैपिंग के दौरान नशीला पदार्थ देना- सात साल से ज्यादा की सजा
- 354 : छेड़छाड़- एक से पांच साल की सजा
- 376 : रेप, दस साल से कम
- 504 : गाली गलौज करना- दो साल की सजा
- 506 : गाली गलौज करना- दो साल से ज्यादा की सजा
- 3,4 पॉक्सो एक्ट : नाबालिग से रेप- आजीवन कारावास
रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, तलाश में टीमें लगी हैं। कुछ इविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं।
राजीव सिंह, प्रभारी निरीक्षक किदवई नगर