कानपुर (ब्यूरो) सदन में श्रमिक कॉलोनियों का भी मुद्दा उठाया जाएगा। शहर के अलग-अलग क्षेत्र में लगभग पचास हजार से ज्यादा श्रमिक कॉलोनी हंै, जोकि टैक्स के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में सदन में इन कॉलोनियों से हाउस टैक्स वसूली करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा सबमर्सिबल पंप और नलकूप का इस्तेमाल करने वाले कॉमर्शियल सेंटर्स को नगर निगम की एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

नगर निगम करेगा पानी की जांच
वहीं, नगर निगम ने कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में पीने योग्य पानी की जांच के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसे शुद्ध पेयजल मेंटेनेंस नियमावली 2022 कहा जाएगा। सदन से मंजूरी मिलने के बाद जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएगे। जिसमें शुल्क से साथ ही जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। अभी तक खाद्य विभाग पानी की जांच करता है। नियमावली लागू होने पर नगर निगम पानी की जांच करेगा। जिसके लिए 4500 रुपए शुल्क देना होगा, आवेदन के साथ 100 और नमूने के लिए 500 रुपए और देने होंगे। जांच न कराने पर पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार और दूसरी बार 20 हजार जुर्माना है। इसके बाद लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा। जिसमें रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, गैस एंजेंसी, गेस्ट हाउस, बरातशाला, बैक्वेट हाल, सामुदायिक भवन, होटल, जिम, फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट समेत अन्य कमर्शियल संस्था शामिल है।

यह भी प्रस्ताव
-कारगिल पार्क में दोनों झीलों में पैडल बोटों के संचालन
-स्व। रतनलाल शर्मा स्टेडियम किदईनगर के साथ एमओयू
-चाचा नेहरू अस्पताल कोपरगंज में शॉङ्क्षपग कांप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव
-कूड़ा जलाने और गंदगी फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन