कानपुर(ब्यूरो)। बीजेपी नेता और दवा कारोबारी का मामला हाईप्रोफाइल हो गया है। इस मामले को शासन के सीनियर ऑफिसर्स ने संज्ञान में ले लिया है। केस की जांच के लिए एसआईटी यानि विशेष जांच दल गठित किया गया है। सीनियर आईपीएस जे। रविन्दर गौड़ के नेतृत्व मेें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची एसआईटी ने अमोलक से मामले की जानकारी ली है। जल्द ही बीजेपी नेता के बयान भी टीम जेल में जाकर दर्ज करेगी। इस मामले से संबंधित जानकारी भी टीम लेगी और पूर्व प्रभारी निरीक्षक की लापरवाही का जांच भी की जाएगी।


गाडिय़ां थाने लाने को कहा
मेडिकल स्टोर संचालक अमोल दीप भाटिया से मारपीट के मामले में पुलिस को आखिर दसवें दिन घटना में प्रयुक्त गाडिय़ों की याद आई। पुलिस ने दोनों पक्षों से टेक्निकल मुआयना करने के लिए गाडिय़ां थाने में खड़ी करने का निर्देश दिया है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने दोनों पक्षों से शामिल महिलाओं से बयान दर्ज कराने को भी कहा है। श्याम नगर बी ब्लाक निवासी मेडिकल स्टोर संचालक अमोल दीप भाटिया पिछले शनिवार देर रात पत्नी गुनीत ङ्क्षसह भाटिया के साथ कार से घर लौट रहे थे। अफीम कोठी से पहले सिटी क्लब के पास ओवरटेक के दौरान यशोदा नगर के भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला से उनका विवाद हो गया।

ये है आरोप
आरोप है कि पार्षद पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक को पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। अमोल की एक आंख की पुतली तक बाहर आ गई, जबकि दूसरी आंख 60 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस प्रकरण में दोनों ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आखिरकार इस प्रकरण में पुलिस को गाडिय़ों की याद आई। विवेचक जयवीर ङ्क्षसह की ओर से मंगलवार को नोटिस जारी करके अमोलदीप पक्ष से थार और भाजपा पार्षद पक्ष से अर्टिगा रायपुरवा थाने में खड़ी कराने को कहा, ताकि गाडिय़ों का तकनीकी मुआयना कराया जा सके। थार चालक अमोलदीप का आरोप है कि उसकी कार को ओवरटेक करके रोका गया। इस दौरान उनकी कार में टक्कर भी मारी गई।

कोर्ट में दर्ज होंगे महिलाओं के बयान
वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल दोनों महिलाओं से पुलिस के सामने धारा 161 और अदालत के सामने 164 का बयान दर्ज कराने को कहा है। अमोल दीप द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में पत्नी गुनीत भाटिया के साथ छेड़छाड़ और भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला की ओर से दर्ज मुकदमे भी दूसरे पक्ष पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।