- आरजू के पति और सास को पहले ही पुलिस भेज चुकी है जेल
- 25 दिसंबर को हुई थी वारदात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी स्मूदरिंग
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KANPUR : नवविवाहिता इंजीनियर बहू आरजू की मौत के मामले में सीओ नजीराबाद ने मंडे को ससुर आरसी गुप्ता को भी जेल भेज दिया। पिछले महीने इसी मामले में पुलिस ने उसकी सास पिंकी गुप्ता को जेल भेजा था। वहीं पति अमनदीप को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम आरजू के परिजनों ने लिए हैं। उन्हें लेकर जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक जरुरत पड़ने पर अन्य आरोपियों को भी जेल भेजा जाएगा।
सीओ नजीराबाद कर रहे जांच
25 दिसम्बर 2020 को आरजू की डेड बॉडी फ्लैट के बाथरूम में मिली थी। पुलिस ने उसके पिता नीरज कटारे की तहरीर पर ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरजू के परिजनों की शिकायत पर विवेचना सीओ नजीराबाद संतोष कुमार सिंह को ट्रांसफर कर दी गई है।
बर्डन ऑफ ट्रुथ आरोपी को साबित करना होगा
इस घटना में पुलिस की विवेचना बहुत सीधी सी रही है। दहेज हत्या की धारा 304 बी में एफआईआर दर्ज की। इसमें कानून साफ कहता है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पहले उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी। उसे तंग किया था। वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। इतने में पुलिस ने तीन को जेल भेज दिया। सीओ नजीराबाद ने बताया कि इस मामले में बर्डन ऑफ ट्रुथ की जिम्मेदारी आरोपियों पर है। वह कोर्ट में इसे साबित करेंगे। पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई पूरी की है।