कानपुर (ब्यूरो) एडीसीपी ट्रैफिक राहुल मिठास ने बताया कि नेशनल हाईवे पर बिना किसी कारण ट्रक खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी कंडीशन में नेशनल हाईवे पर हैवी व्हीकल खराब हो जाता है और ट्रक चालक निर्धारित रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो भी उस पर नियम फॉलो न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नियम
एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि नेशनल हाईवे पर ट्रक खराब होने की स्थिति में चालक को सबसे पहले नेशनल हाईवे के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद ट्रक के पांच से 10 मीटर पहले रेडियम टेप युक्त ट्रेंगल रखना जरूरी है। जो हैवी से लेकर फोर व्हीलर व्हीकल में हमेशा होता है। इसके अलावा कोहरा या रात होने की स्थिति में व्हीकल का साइड इंडीकेटर भी जलाकर रखना है। जिससे हाईवे पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को दूर से पता चल जाए कि आगे खराब व्हीकल खड़ा है। इन नियमों को फॉलो करने के बाद एक्सीडेंट की आशंका न के बराबर होती है।
ढाबा संचालकों पर होगी सख्ती
ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे में मौजूद ढाबा व होटल संचालकों से भी बात की जाएगी। अक्सर इन स्थानों पर ही दर्जनों की संख्या में हैवी व्हीकल खड़े रहते हैं। ढाबा संचालकों से बात कर चेतावनी दी जाएगी की ढाबा पर रुकने वाले हैवी व्हीकल को हाईवे से किनारे लिंक रोड पर नीचे खड़ा कराएं। इसके लिए वह होटल के बाहर एक स्टाफ की तैनाती करें। ढाबे पर खड़े वाहन अगर हाईवे पर जाम का कारण बनते हैं तो व्हीकल चालक के साथ ही ढाबा संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।