-पंचायत इलेक्शन के लिए अधिसूचना जारी, चार चरणों में होंगे चुनाव, कानपुर पहले फेज में 15 अप्रैल को होगी वोटिंग

-जिले में 10 ब्लॉक के 590 ग्राम पंचायतों में होगी वोटिंग, 12 लाख 45 हजार मतदाता करेंगे वोट, 2 मई को नतीजे

-109 सेक्टर और जिले को 21 जोन में बांटा गया है

- 02 दिनों में मतदान कार्मिकों की तैनाती कर दी जाएगी

KANPUR: पंचायत इलेक्शन को लेकर तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री सैटरडे से शुरू हो जाएगी। ब्लाक मुख्यालयों में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य पद का पर्चा कोई भी व्यक्ति खरीद सकेगा। इसी तरह जिला पंचायत मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के नॉमिनेशन के लिए फॉर्म मिलेंगे, जहां पर्चे की बिक्री होगी वहीं नामांकन का प्रबंध भी किया जाएगा। 3 और 4 अप्रैल को नामांकन होंगे और 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले को 109 सेक्टर और 21 जोन में बांटा गया है। मतदान कार्मिकों की तैनाती 2 दिनों में कर दी जाएगी।

2 अप्रैल की शाम तक नॉमिनेशन

जिले में 10 ब्लाकों के 590 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। यहां जिला पंचायत सदस्य के 32 पद हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 789, ग्राम पंचायत सदस्य के 7446 पद हैं। इन पदों पर ही मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फ्राइडे मॉर्निंग अधिसूचना जारी किए जाते ही दावेदारों ने नामांकन की तैयारियां तेज कर दी। 2 अप्रैल की शाम तक नामांकन स्थलों पर बेरीके¨डग का कार्य कर दिया जाएगा। रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर की तैनाती का कार्य कर दिया गया है। नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जाएगा। नामांकन कक्ष में वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वहां प्रत्याशी के साथ निर्धारित लोग ही जाएंगे।

ये हैं इंपॉर्टेट डेट्स

-3 से 4 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन

-5 व 6 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी

-7 अप्रैल को कैंडिडेट नाम ले सकेंगे वापस

-7 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन तीन बजे से

-15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग

फॉर्म के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए

पद नॉमिनेशन फॉर्म फीस जमानत राशि

जिला पंचायत सदस्य 500 4000

बीडीसी सदस्य 300 2000

ग्राम प्रधान 300 2000

ग्राम पंचायत सदसय 150 500

प्रचार में खर्च कर सकेंगे इतने रुपए

पद खर्च राशि

जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख

बीडीसी सदस्य 75 हजार

ग्राम प्रधान 75 हजार

ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार

बिना परमीशन नहीं

-रैली व जुलूस के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी

-वॉल पें¨टग पर नहीं कर सकेंगे, प्रचार वाहन के लिए परमीशन जरूरी

-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी

डीएम ने ली बैठक

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद शुक्रवार देर शाम डीएम आलोक तिवारी ने कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के आदेश दिए।