-मर्चेट चेंबर और आईसीएआई सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के वर्चुअल वेबिनार में एक्सपर्ट्स ने बजट से जुड़ी जानकारियां की साझा
KANPUR: मर्चेट चेंबर ऑफ यूपी, आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से सैटरडे को एक वेबिनार हुआ। जिसमें कानपुर के अलावा आगरा, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर ब्रांचों के सीए व उद्यमी भी जुड़े। इस दौरान दिल्ली के सीनियर एडवोकेट सलिल कपूर ने बजट से जुड़े अहम तथ्यों को साझा किया। उन्होंने बताया कि क्लॉज-11 सेक्शन 44 एबी के तहत अगर कारोबार में 95 परसेंट ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रानिक मोड से हुए हैं तो टैक्स आडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। उन्होंने बताया कि छोटे और मीडियम टैक्सपेयर्स के असेसमेंट से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए समाधान कमेटी का गठन ि1कया जाएगा।
सिर्फ पेंशन से इनकम पर राहत
वहीं सीए टीपी ओसवाल ने जानकारी दी कि बजट में यह प्रावधान किया गया है कि अगर पीएफ खाते में सलाना ढाई लाख से ज्यादा का योगदान दिया गया है तो उस पर मिलने वाले ब्याज में टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह म्यूचुअल फंड की यूलिप में भी छूट ढाई लाख रुपए तक की गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सिर्फ पेंशन से हुई आय और उससे संबंधित बैंक डिपाजिट पर ब्याज होने पर ही आईटीआर में दाखिल करने से राहत दी गई है। वेबिनार का संचालन सीए अभिषेक पांडेय और सीए सुधींद्र जैन ने किया। इस दौरान मर्चेट चेंबर के अध्यक्ष सीए मुकुल टंडन, उपाध्यक्ष अतुल कनोडिया, सचिव महेंद्र नाथ मोदी, संतोष कुमार गुप्ता, आरके अग्रवाल, श्याम मेहरोत्रा, टीकम चंद सेठिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे।