-प्रभारी जिला जज ने मुकदमों में सामान्य तारीख लगाने के दिए आदेश

KANPUR: हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय परिसर में भी अब वकीलों, वादकारियों, स्टांप वेंडर और मुंशी के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रिमांड और दूसरे मामलों में वर्चुअल सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रभारी जिला जज ने बुधवार से 10 मई तक होने वाले मुकदमों में सामान्य तारीख नियत करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 28 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

नियत की गईं सामान्य तारीख

डेट क्रिमिनल सिविल

28 अप्रैल 11 मई 18 मई

29 अप्रैल 12 मई 19 मई

30 अप्रैल 13 मई 20 मई

03 मई 17 मई 21 मई

04 मई 18 मई 24 मई

05 मई 19 मई 25 मई

06 मई 20 मई 26 मई

10 मई 21 मई 27 मई