कानपुर (ब्यूरो) रसूलाबाद के उसरी गांव निवासी राजबहादुर ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि पुत्री क्षमा की शादी वर्ष 2009 में रसूलाबाद कस्बा निवासी संजय शुक्ला के साथ की थी। दामाद संजय शुक्ला की मौत वर्ष 2014 में हो गई थी। बेटी क्षमा अपने दच् बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। संपत्ति को लेकर बेटी का विवाद जेठ से चलता था।
मिट्टी का तेल डालकर
ससुराली संपत्ति में हिस्सा न देने को लेकर बेटी को अक्सर ही प्रताडि़त करते थे। 17 अक्टूबर 2018 को जेठ अवनीश शुक्ला, उनकी पत्नी अनीता व मां सरला देवी ने बेटी क्षमा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई।
अर्थदंड भी लगाया गया
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने सास सरला देवी, जेठ अवनीश शुक्ला व जेठानी अनीता को दोष सिद्ध किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज ङ्क्षसह ने बताया कि हत्या के मामले में सास, जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्वाइंटर :
2018 में ससुरालियों ने मिट्टी का तेल डाल लगा दी थी आग
2009 में रसूलाबाद कस्बा निवासी संजय के साथ शादी हुई थी
2014 में पति की हो गई थी मौत
10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।