- पिकनिक स्पॉट पर विजिटर्स से वसूले जा रहे मनमाने दाम, एमआरपी से अधिक दाम पर बेची जा रही कोल्ड ड्रिंक, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने किया रियेलिटी चेक

KANPUR : सुहाने मौसम में सैर सपाटे के साथ खाने पीने की चीजों का मजा लेना है तो किसी के भी कदम खुद ब खुद गंगा बैराज की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन, बैराज पर स्थित 50 से अधिक मैगी प्वाइंट्स पर विजिटर्स के साथ खाने पीने का सामान बेचने के नाम पर खुले आम 'लूट' की जाती है। ऐसे में लोग जब यहां पहुंचते हैं और स्वाद लेने के लिए किसी मैगी प्वाइंट पर पहुंचते हैं तो अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट को कानपुर कॉलिंग के माध्यम से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हमने इस पिकनिक स्पॉट का रियेलिटी चेक किया, जिसमें सच्चाई सामने अा गई।

वसूले जा रहे मनमाफिक दाम

गंगा बैराज पर मैगी प्वाइंट के नाम से करीब 50 से अधिक अवैध दुकानें हैं। दुकानदारों ने अस्थायी निर्माण कर रखे हैं, जहां लोगों के आराम से बैठने की भी व्यवस्था की गई है। हम जब इन दुकानों के बीच पहुंचे तो ऐसा लगा कि किसी बस्ती के बीच आ गए हों। कॉलिंग के माध्यम से मिल रही शिकायतों की पुष्टि के लिए हमने एक मैगी प्वाइंट पर पहुंच कर आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। दुकानदार को बोतल पर प्रिंट 40 रुपए दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया और 45 रुपए मांगे। एमआरपी से अधिक रुपए देने से मना करने पर दुकानदार ने हमसे दूसरी दुकान से लेने को कहा। हमने एक अन्य दुकान पर कोल्ड ड्रिंक के रेट पूछे तो उसने भी 45 रुपए ही बताए।

टोल फ्री नंबर पर करें कंप्लेन

जिला उपभोक्ता फोरम अधिकारी डॉ। आरएन सिंह के अनुसार एमआरपी से अधिक में कोई भी वस्तु बेचना कानून जुर्म के अंतर्गत आता है। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है व सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया अगर कहीं पर कोई भी वस्तु एमआरपी से अधिक में बेची जा रही हो तो उपभोक्ता फोरम के टोल नंबर 1800-11-4000 पर कम्प्लेन रजिस्टर कराई जा सकती है। इसके अलावा 8130009809 पर एसएमएस के माध्यम से कम्प्लेन दर्ज कराई जा सकती है।

वर्जन-

एमआरपी से अधिक में कोई भी सामान बेचना कानूनी जुर्म है। एमआरपी से अधिक में कोई भी सामान बेचे जाने पर दुकानदार से जुर्माना वसूलने के साथ ही उसे जेल तक भेजा सकता है।

- डॉ। आरएन सिंह, जिला उपभोक्ता फोरम अधिकारी

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