कानपुर (ब्यूरो)। पोलिंग पार्टी पोलिंग सेंटर में वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम मशीन व वीवीपैट की सील खोल कर करीब डेढ़ घंटे तक मॉक पोल करेंगी। इसके जरिए ईवीएम व वीवीपैट की चेकिंग की जाएगी। मार्निंग 5.30 बजे से मॉक पोल शुरू होगा और करीब 50 वोट डाले जाएंगे।
सौ मीटर दायरे आम्र्स के साथ इंट्री बैन
पोलिंग सेंटर पर या उसके पास आम्र्स के साथ इंट्री पर बैन है। अधिकृत सुरक्षा कर्मी के अलावा कोई भी पोलिंग सेंटर के सौ मीटर के दायरे में आम्र्स के साथ इंट्री नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति से जुड़े सुरक्षाकर्मी को पोलिंग सेंटर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल जेड प्लस सुरक्षा के तहत कवर किए गए व्यक्ति के मामले में एक सुरक्षा कर्मी साधारण कपड़ों में और छुपे हथियार के साथ पोलिंग सेंटर के कैंपस तक जा सकेगा।
सौ मीटर दायरे में कन्वेंसिंग नहीं
कैंडिडेट्स को भी निर्देश है कि पोलिंग सेंटर के सौ मीटर दायरे में कन्वेंसिंग नहीं कर सकते है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो किसी पोलिंग सेंटर एरिया का निवासी हो वहीं पोलिंग एजेंट बनाया जा सकता है। पोलिंग एजेंट का नियुक्ति पत्र कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट के साइन से जारी होना चाहिए। पोलिंग एजेंट को अपना नियुक्ति पत्र आदेश और वोटर आईडी पोलिंग सेंटर पर अपनी उपस्थिति के दौरान अपने शरीर पर लगाना होगा। एक समय पर दो पोलिंग एजेंट पोलिंग सेंटर नहीं रह सकते है।
बस्ते पर टेंट व शामियाना नहीं लगा सकते
कैंडिडेट पोलिंग सेंटर से दो सौ मीटर की दूरी से अधिक दूरी पर निर्वाचन बूथ (बस्ता) बना सकते है। जिसमें एक मेज, दो कुर्सी होंगी। उसमें किसी भी प्रकार के शामियाना व टेंट का यूज नहीं किया जा सकता है। बूूथ पर एक बैनर लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक मैटेरियल वाली पर्ची मैटेरियल नहीं बांट सकते है।