- मौरंग, बालू, गिट्टी ले जाने वाले ट्रक व अन्य गाडि़यां में लगाना होगा माइन टैग, माइन टैग लगाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त
KANPUR : अवैध खनन करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी खनन में लगी गाडि़यों पर माइन टैग लगाना कम्प्लसरी किया गया है। माइन टैग गाडि़यों में लगने वाले फास्ट टैग की तर्ज पर ही काम करेगा। फ्राइडे को डीएम के निर्देश पर एडीएम फाइनेंस वीरेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में खनन गाडि़यां वाले ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की और उन्हें माइन टैग के बारे में बताया गया। 30 सितंबर तक खनन की सभी गाडि़यों में इसे लगाना अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर से माइन टैग न लगे होने पर गाडि़यों को सीज कर दिया जाएगा। 187 रुपए प्लस जीएसटी देकर माइन टैग विभिन्न कैंपों से इसे खरीदा जा सकेगा।
इस तरह करेगा काम
खनन लिपिक शरद पांडेय के मुताबिक खनन वाले स्पॉट पर गाडि़यों के पहुंचने पर ई-रवन्ना बनता है। माइन टैग को ई-रवन्ना से लिंक कर दिया जाएगा। खनन की गाड़ी लोड होते ही माइन टैग से निर्धारित टैक्स कट जाएगा और एक गाड़ी एक ही रवन्ने पर वहां से निकल सकेगी। इससे अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी और सरकार को भी निर्धारित रेवेन्यू मिलेगा।
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यहां मिलेंगे माइन टैग कैंप
26 अगस्त- गल्ला मंडी नौबस्ता
27 व 28 अगस्त- भाटिया होटल, पनकी के पास
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ट्रांसपोर्टर्स के लिए हेल्प डेस्क नंबर
8800191126
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