कानपुर (ब्यूरो)। करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व साढ़ के एक गांव निवासी महिला के साथ आरोपित ने जबरन दुष्कर्म किया था। पीडि़ता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा किया गया था, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय एससीएसटी रजत सिन्हा की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
ये है पूरा मामला
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि साढ़ के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि 14 अगस्त 2020 की शाम वह खेतों की ओर से शौच को गई थी। घर वापस आने के दौरान रास्ते में गांव के हलीम ने उसे दबोच लिया और गमछे से मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
20 हजार अर्थदंड भी
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी एसटी रजत सिन्हा की कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को अभियुक्त को दोष सिद्ध किया था। नियत तिथि पर गुरुवार को सजा के ङ्क्षबदु पर सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीडि़ता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।