-- कम्पाउंडिंग कर दी आधी, रेवेन्यू असेसमेंट भी अब केवल 4 हजार जमा करना होगा
-पहले एक किलोवॉट की बिजली चोरी पर भरने पड़ते थे 15 से 20 हजार तक रुपएए
KANPUR: कटियाबाजी पर अंकुश लगाने के लिए केस्को ने बिजली चोरों को खासी राहत देने की तैयारी की है। घरों में एक किलोवॉट तक की बिजली चोरी पर कम्पाउंडिंग फीस आधी (2 हजार) करने के साथ ही मैक्सिमम रेवेन्यू असेसमेंट 4 हजार जमा करना होगा। पर उसे नियमानुसार शुल्क जमा करके नया कनेक्शन भी लेना होगा। यह योजना 22 नवंबर, 2018 के बाद के बिजली चोरी के मामलों पर लागू होगी।
यूपीपीसीएल के आदेश पर
वहीं 22 नवंबर से पहले के बिजली चोरी के केस में 4 हजार कम्पाउंडिंग व 4 हजार रुपए ही रेवेन्यू असेसमेंट जमा करना होगा। अभी तक घरेलू बिजली चोरी के मामले में बिजली चोर को 4 हजार रुपए प्रति किलोवॉट कम्पाउंडिंग जमा करनी पड़ती है। इसके साथ ही बिजली चोरी पकड़ने के समय पाए गए लोड के मुताबिक 12 महीने का रेवेंयू असेसमेंट लगाया जाता है। नॉर्मली ऐसे मामलों में बिजली को कम से कम 15 हजार रुपए भरने पड़ते हैं। केस्को ऑफिसर सीएसबी अंबेडकर ने बताया कि यूपीपीसीएल के आदेश के मुताबिक यह योजना लागू की गई है।