कानपुर (ब्यूरो)। साल 2021 में फजलगंज में ट्रिपल मर्डर केस में अपर जिला जज-14 की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा सात नवंबर को सुनाई जाएगी। बता दें कि फजलगंज थाना क्षेत्र में दो अक्टूबर 2021 को फजलगंज में परचून दुकानदार प्रेम किशोर, उसकी पत्नी ललिता देवी, 12 साल का बेटा नैतिक मृत अवस्था में घर में खून से लथपथ पड़े मिले थे। घटना की रिपोर्ट प्रेम किशोर के भाई ओम नगर दर्शनपुरवा निवासी राज किशोर ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा कर इटावा हरचंदीपुर निवासी गौरव शुक्ला और उसके दोस्त राहतपुर निवासी हिमांशु ङ्क्षसह चौहान को गिरफ्तार किया था।
तीन साल में ट्रायल पूरा
गौरव कई साल पहले प्रेम किशोर के साथ गुरुग्राम की फैक्ट्री में काम करता था। घटना वाले दिन ये दोनों प्रेम किशोर के घर ठहरे थे। बताया था कि दिल्ली जाना था, उनकी ट्रेन छूट गई है। इन्हीं लोगों ने लूटपाट के इरादे से तीनों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद प्रेम किशोर की बाइक लेकर भागे थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान ने बताया कि पुलिस ने 28 दिसंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। 24 अप्रैल 2022 को चार्ज फ्रेम हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों की दोषी करार दिया है।
गर्दन मरोड़ दी थी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेम किशोर के सिर से चेहरे तक धारदार हथियार की 12 चोटें थीं। ललिता के सिर की हड्डी टूटी पाई गई थी। चेहरे, सीने, गर्दन, कमर के पास आठ से 10 घाव मिले थे। गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था। कंधे से सीने तक और दाहिने हाथ व कमर पर घाव थे। 12 साल के नैतिक के शरीर पर छह चोटें मिली थीं। उसके गले को कसा गया था और गर्दन मरोड़ दी गई थी। सिर की हड्डियां टूटी थीं।
किस गवाह ने क्या कहा
वादी और प्रेम किशोर के भाई राजकिशोर ने बयान दिया था कि अनहोनी की आशंका पर दुकान का ताला तोड़कर घर के अंदर गया तो भाई, उसकी पत्नी, बेटे खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे। तीनों के हाथ-पैर बंधे हुए थे। पड़ोसी सोनी ने बयान दिया था कि उसका घर प्रेम किशोर के घर से 50 मीटर दूर पर है। एक अक्टूबर 2021 की रात साढ़े नौ-दस बजे उनकी दुकान बंद हुई और प्रेम किशोर घर के अंदर गए। इसके बाद गौरव और उसके साथ एक और व्यक्ति आया था। सुबह सोकर जागा तो प्रेम किशोर की दुकान के आगे भीड़ लगी थी। घर के अंदर गए तो तीनों मृत अवस्था में थे।