कानपुर (ब्यूरो)। आगजनी के मुकदमे में 10 साल की सजा में जेल में बंद शौकत और उसकी पत्नी की कंपनी एसए बिल्डर्स हाई प्राइवेट लिमिटेड का भवन खाली कराने के मामले में पुलिस ने अपर जिला जज की कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सीबीसीआईडी भवन पर किरायेदार नहीं, बतौर रिसीवर तैनात है। इस भवन को शौकत पर गैंगस्टर के मुकदमे के कारण कुर्क किया गया था।

फ्री होल्ड दिखाते हुए

जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल नीलम शर्मा ने बताया कि एसए बिल्डर्स हाई प्राइवेट लिमिटेड ने ग्वालटोली स्थित पट्टे की जमीन पर काबिज किरायेदारों से फ्री होल्ड दिखाते हुए खरीदी थी। इस परिसर के कुछ भाग पर सीबीसीआईडी दफ्तर है। रेट कंट्रोल एक्ट के 1972 के अंतर्गत एसीएम कोर्ट ने यह परिसर सीबीसीआईडी को किराये पर आवंटित किया था। 2012 में यह जमीन एसए बिल्डर्स हाई प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी थी। जमीन को सीबीसीआईडी से खाली कराने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया।

पुलिस के किया जवाब दाखिल

कोर्ट ने सीबीसीआईडी को जमीन खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश का हवाला देते हुए जमीन खाली कराने का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया गया। इस पर कोर्ट में अपर आयुक्त पुलिस मुख्यालय डा। विपिन कुमार मिश्र ने जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा है कि गैंगस्टर के मुकदमे में शौकत की अपराध से अर्जित यह जमीन कुर्क की गई है।