कानपुर (ब्यूरो)। अगर आप एक ही जगह पर एक से अधिक प्लॉट हैं और इन सभी को मिलाकर कोई गेस्ट हाउस, होटल या रेजीडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो अच्छी खबर है। आने वाले समय में सिटी में भी मेरठ और लखनऊ की तर्ज पर आसपास के दो से लेकर चार प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डिंग बनाई जा सकेगी। केडीए से मैप भी पास कराया जा सकेगा। हालांकि इन प्लॉट्स की ओनरशिप किसी एक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या फैमिली के पक्ष में हो। फ्राईडे को केडीए बोर्ड की मीटिंग में प्लाट्स के अमैल्गमैट (आमेलन) के इस प्रपोजल को पास कर दिया है और शासन को ग्र्रीन सिग्नल के लिए भेज दिया है। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस व एलआईजी को जोडक़र अन्य कैटागिरि के प्लॉट्स को शामिल किया गया है।

सीलिंग की कार्रवाई
केडीए में फिलहाल एक अधिक प्लॉट्स को आपस में मिलाकर मैप पास कराने का कोई प्राविधान नहीं है.अलग-अलग प्लॉट्स के लिए अलग-अलग ही मैप पास किए जाते हैं। भले ही ओनरशिप सेम ही क्यों न हो। ऐसा करने पर कई बिल्डिंग्स को केडीए नियम विरुद्ध बताकर सील भी कर चुका है। इनमें रेजीडेंशियल व कॉमार्शियल बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। हालांकि लखनऊ और मेरठ में प्लाट्स को मिलाकर मैप पास करने का नियम है। यही नियम अब केडीए एरिया में भी लागू करने की तैयारी हो रही है।

शासन को भेजा गया
फ्राईडे को कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई केडीए बोर्ड की मीटिंग में इसके लिए बिल्डिंग बाईलॉज में आवश्यक संशोधन को ग्र्रीन सिग्नल देकर शासन को भेज दिया है। जानकारों का कहना है कि इससे लोगों को खासी राहत मिलेगी। केडीए वीसी मदन सिंह गब्र्याल ने बताया कि शासन से आदेश जारी होते ही लखनऊ व मेरठ की तरह केडीए एरिया में भी यह नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद लोग अपने प्लॉट्स को मिलाकर एक नक्शे के तहत कंस्ट्रक्शन करवा सकेंगे।

20 रूम के होटल में एरिया की बाध्यता नहीं
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाईलॉज में होटल को लेकर अमेंडमेंट किए गए हैं। फ्राईडे को हुई केडीए की बोर्ड मीटिंग में इन्हें एडॉप्ट कर लिया गया है। इसमें 6 से लेकर 20 रूम तक के होटल के लिए मिनिमम एरिया की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि 20 से अधिक रूम के होटल के लिए मिनिमम प्लॉट एरिया 500 वर्ग मीटर होना चाहिए। केडीए इम्प्लाइज के मुताबिक पहले यह एक हजार स्क्वॉयर मीटर था। इसी तरह पेट्रोल पम्प, फ्यूल स्टेशन के लिए प्लाट साइज को लेकर किए गए अमेंडमेंट को भी केडीए बोर्ड ने एडॉप्ट कर लिया।


प्लॉट्स के अमैल्गमैट (आमेलन) के नियम
1-- प्लाट्स की ओनरशिप एक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एकीकृत फैमिली के पक्ष में हो
2-- अमैल्गमैट के लिए प्रपोज्ड प्लॉट्स एक ही उपयोग (लैंडयूज) में होने चाहिए
3--रेजीडेंशियल लेआउट में एक से अधिक लेकिन 4 प्लॉट्स को अमैल्गमैट की परमीशन
4--अमैल्गमैट प्लाट पर बिल्डिंग बाईलॉज लागू होगा, अपार्टमेंट (बहु आवासीय)नहीं बना सकेंगे
6--रेजीडेंशियल में सब डिवीजन चार्ज की तरह टोटल एरिया पर सर्किल रेट का एक परसेंट अमैल्गमैट फीस
7- कॉमर्शियल प्लॉट में सर्किल रेट की 3 परसेंट और ऑफिस आदि यूज के लिए 2 परसेट अमैल्गमैट चार्ज
8--ईडब्ल्यूएस व एलआईजी प्लाट्स को नहीं मिला सकेंगे, इन पर अमैल्गमैट के नियम लागू नहीं होंगे
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होटल के लिए अब ये नियम लागू
-- रूम की मिनिमम संख्या 6 होनी चाहिए, 20 रूम के होटल में प्लाट एरिया की बाध्यता नहीं होगी
-- 20 से अधिक रूम के होटल के लिए मिनिमम एरिया 500 स्क्वॉयर मीटर होना चाहिए
--रेजीडेंशियल एरिया में 20 रुम तक के होटल के लिए अप्रोच रोड मिनिमम 9 मीटर चौड़ी होनी चाहिए
--रेजीडेंशियल एरिया में 20 रूम से अधिक के होटल के लिए अप्रोच रोड 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए।
-- नॉन रेजीडेंशियल एरिया में सभी प्रकार के होटल के लिए अप्रोच रोड 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए।