कानपुर (ब्यूरो)। विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई है। बीते 24 अगस्त को दाखिल इस याचिका पर अब 24 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ ही सजायाफ्ता इरफान समेत अन्य पांच लोगों की सजा के खिलाफ की गई अपील पर भी इसी तिथि को सुनवाई की जाएगी।

नवंबर 2022 में दर्ज किया गया था केस

जाजमऊ की नजीर फातिमा ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आगजनी करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान के साथ इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और शरीफ को आरोपी किया गया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने सात जून को पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ सभी दोषियों की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है।

मामले में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान समेत पांचों की अपील और राज्य सरकार की ओर से की गई अपील दोनों पर एक साथ सुनवाई का निर्णय करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 24 सितंबर तय की है।