कानपुर (ब्यूरो)। वर और वधू को शादी में मिले गिफ्ट की लिस्ट दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर में एक महीने में दिए जाने के आदेश के बाद शहर में पहली नोटिस जारी की गई है। वर पक्ष ने खुद ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी से शिकायत की थी, वह इस आदेश पर अमल करना चाहता है, लेकिन पहले उसे नोटिस दी जाए। इस पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी दफ्तर ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दी है। प्रथम ²ष्टया माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद के बाद वर पक्ष ने खुद शिकायत की है।

शादी की डेट से एक महीने के अंदर

डाउरी प्रॉहिबिशन एक्ट 1961 के तहत दहेज मांगने जैसी कुरीति पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के प्राविधान किए गए हैं। हाई कोर्ट में दहेज उत्पीडऩ के मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासन को एक्ट में दिए गए प्रविधानों पर पूरी तरह अमल करने के लिए कहा है। इसके बाद तय किया गया कि शादी की तारीख से एक महीने के अंदर वर व वधू को मिले गिफ्ट की लिस्ट दहेज प्रतिषेध अधिकारी के यहां देनी होगी। जिससे फ्यूचर में दहेज उत्पीडऩ की शिकायत पर इस सूची को इविडेेंस के रूप में यूज किया जा सके।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद

दहेज प्रतिषेध अधिकारी जयदीप ने बताया कि दो महीने पहले छिबरामऊ के युवक की शादी बर्रा छह निवासी युवती से हुई थी। वर पक्ष की ओर से मेल आईडी पर शिकायत कर कहा कि दोनों पक्षों से शादी में मिले उपहारों की सूची मांगी जाए। इस पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लागू की गई इस व्यवस्था के तहत यह पहली नोटिस है।