कानपुर (ब्यूरो)। जीएसटीआर वन फाइल करने वाले बिजनेसमैन के लिए अच्छी खबर है। जीएसटीएन ने रिटर्न संशोधन करने सुविधा बिजनेसमैन को दे दी है। बिजनेसमैन लगातार इसकी मांग कर रहे थे। यह सुविधा पोर्टल पर दिखने भी लगी है। जिनके रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो वे इस बदल भी सकते हैं। बिजनेसमैन और टैक्स कंसल्टेंट्स का कहना है कि इससे विवादों की संख्या में कमी आएगी।

11 तारीख तक
अब तक बिजनेसमैन 11 तारीख तक पिछले एक महीने का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर अपनी माह भर की सेल दिखाते थे, तो उसमें कई बार गलतियां भी हो जाती थीं लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते थे। इसकी वजह से कई बार पर उन्हें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता था, कई बार विभाग की नोटिस का भी सामना उन्हें करना पड़ता था क्योंकि गलती से कभी बिक्री कम फीड हो जाती थी। इसी वजह से टैक्स कंसल्टेंट , बिजनेसमैन आदि रिटर्न में संशोधन की मांग कर रहे थे क्योंकि जीएसटीआर 1 के हिसाब से ही 20 तारीख को 3बी रिटर्न के साथ टैक्स जमा करना होता है।

शुरू हुई सुविधा

आखिरकार जीएसटीएन ने अगस्त से यह सुविधा कारोबारियों को दे दी है। यह जीएसटीआर 1ए कारोबारियों को पोर्टल पर दिखने लगा है। इसके जरिए कारोबारी रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधार भी रहे हैं। जीएसटीआर 1ए भरने के साथ ही पोर्टल खुद ही जीएसटीआर-3बी में टैक्स को सही कर लेता है। इस संशोधित टैक्स को ही कारोबारी को जमा करना पड़ रहा है।

9 दिन के अंदर अपलोड करें
चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक जीएसटीआर-1ए को 20 तारीख से पहले ही संशोधित करने की सुविधा दी गई है। यानी की कारोबारी मात्र नौ दिन के अंदर इस फार्म को अपलोड कर दें तो उन्हें जीएसटीआर 3बी में टैक्स बदलने की सुविधा मिलेगा। अन्यथा उन्हें वहीं टैक्स भरना होगा जो 11 तारीख को जीएसटीआर 1 दाखिल करने की वजह से देना होता।