कानपुर (ब्यूरो)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और शौकत अली के खिलाफ रंगादारी, वसूली, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप तय कर दिया है। अब इस मुकदमे में 14 अगस्त से गवाही शुरू होगी। दोनों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ आगजनी का मुकदमा चला था। इसमें सभी को सात साल कैद की सजा हो चुकी है।
7 नवंबर 2023 को हुआ था केस
विष्णु सैनी ने सात नवंबर 2023 को रिजवान, शौकत और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूली, जानलेवा हमले, साजिश रचने और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह 26 अक्टूबर 2023 को कचहरी आया था। तभी शौकत और रिजवान ने उसे मृत्यु का भय दिखाकर पांच लाख की रंगदारी मांगी। इनकी बताई जगह पर वह सात नवंबर को जाजमऊ में गया तो वहां इन दोनों के गुर्गों ने 40 हजार रुपये लिए और कट्टे से फायर किया। हालांकि यह फायर मिस हो गया। इस मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज सात की कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट ने दोनों पर तय किए आरोप
कोर्ट ने धारा 387 (रंगदारी वसूलने के लिए भय दिखाना), 504 व 506 (गाली-गलौज और धमकी) के अंतर्गत विचारण योग्य माना। धारा 147, 148 (बलवा)। 307 (जानलेवा हमले), 323 (मारपीट) और 120 ख (साजिश) के आरोपों से मुक्त कर दिया था। धाराएं कम होने के कारण यह मुकदमा सत्र कोर्ट में ट्रायल न होने की वजह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेज दिया गया था।